देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का प्रतिबंध झेल रहे महाराष्ट्र के अहमदनगर के नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें जारी हैं। RBI ने बैंक पर प्रतिबंध की अवधि बढ़ा दी है। यह बैंक 1910 से कारोबार कर रहा है।
-प्रतिबंध के संबंध में RBI की प्रेस रिलीज-
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 56 के साथ पठित
धारा 35 ए के अंतर्गत निदेश - नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर- अवधि बढ़ाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 06 दिसंबर 2021 के निदेश सं. DoS.CO.SUCBs-West/S2399/12.22.159/2021-22 के माध्यम से नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदनगर को 06 दिसंबर 2021 को कारोबार की समाप्ति से छह माह तक निदेशाधीन रखा था। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया तथा इसे पिछली बार 6 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
2. जन साधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश 06 दिसंबर 2022 के निदेश सं DOR.MON.D-47/12.22.159/2022-23 के अनुसार बैंक पर दिनांक 06 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन रहेंगे।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी। उपरोक्त वैधता अवधि बढ़ाए जाने को सूचित करने वाले दिनांक 06 दिसंबर 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
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