देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का प्रतिबंध झेल रहे महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई स्थित हरिहरेश्वर सहकारी बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। RBI ने बैंक पर प्रतिबंध की अवधि 30 नवंबर 2022 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2023 तक कर दी है। यानी इस दौरान बैंक प्रतिबंधों के साथ कारोबार करेगा। इस साल 31 मई को इस बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इस प्रतिबंध के जरिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने हरिहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड, वाई, सतारा को कतिपय निदेश जारी किएथे। इसके तहत 31 मई 2022 को कारोबार की समाप्ति से, उपर्युक्त बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित रूप में पूर्व अनुमति लिए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मई 2022 के निदेशों में यथा अधिसूचित को छोड़कर, कोई भी ऋण और अग्रिम मंजूर या उसका नवीनीकरण नहीं करेगा, कोई निवेश नहीं करेगा, निधियाँ उधार लेने और नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित अपने ऊपर कोई भी देयता नहीं लेगा, कोई भुगतान नहीं करेगा और न ही भुगतान करने के लिए सहमत होगा भले ही, भुगतान उसकी देनदारियों और दायित्वों की चुकौती से या अन्यथा संबंधित क्यों न हो, कोई समझौता या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं करेगा और अपनी किसी भी संपत्ति या आस्ति को न तो बेचेगा, न अंतरित करेगा या अन्यथा उसका निपटान करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेश की प्रति इच्छुक जनता के अवलोकनार्थ बैंक परिसर में प्रदर्शित की गई है। बैंक की वर्तमान चलनिधि स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से कोई भी राशि आहरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, परंतु उपरोक्त आरबीआई निदेश में उल्लिखित शर्तों के अधीन जमा के विरुद्ध ऋण को समायोजित करने की अनुमति है। तथापि, 99.59 प्रतिशत जमाकर्ता पूरी तरह से डीआईसीजीसी बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।
2. भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया था कि उसके द्वारा जारी इस निदेश का यह अर्थ न लगाया जाए कि रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा। आरबीआई परिस्थितियों के आधार पर इन निदेशों में संशोधन करने पर विचार कर सकता है।
3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य सभी नियम और शर्ते अपरिवर्तित रहेंगी। उपरोक्त वैधता को सूचित करने वाली दिनांक 30 नवंबर 2022 के निदेश की एक प्रति बैंक के परिसर में आम जनता के अवलोकनार्थ लगाई गई है।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपरोक्त वैधता को बढ़ाने और/ या संशोधित करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंक की वित्तीय स्थिति से संतुष्ट है।
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