पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें जारी

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश - पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में, पद्मश्री डॉ. विट्ठलराव विखे पाटिल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नाशिक, महाराष्ट्र को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 18 मई 2018 के निदेश DCBS.CO.BSD-I/D-7/12.22.395/2017-18 द्वारा निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि पिछली बार 17 अगस्त 2022 के निदेश DOR.MON/D-24/12.22.395/2022-23 द्वारा 17 नवंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी।

2. ये निदेश बैंक पर 18 नवंबर 2022 से 17 फरवरी 2023 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये समीक्षाधीन होंगे। इन निदेशों के अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत् रहेंगी।

3. इन निदेशों को जारी करने का यह अर्थ न लगाया जाए कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।

(साभार- www.rbi.org.in)

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