एनएबीएफ़आईडी - अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफ़आई)
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 को 28 मार्च 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और यह 19 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। तदनुसार, भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास में सहायता के लिए एनएबीएफआईडी को एक वित्तीय विकास संस्था (डीएफआई) के रूप में स्थापित किया गया है।
एनएबीएफआईडी को, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल और 45एन के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) के रूप में विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाएगा। यह एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी के बाद पांचवां एआईएफआई होगा।
(साभार-www.rbi.org.in)
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