देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केरल के Thrissur स्थित M/s Pooram Finserv Pvt Limited पर जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा है कि कंपनी ने उसके कुछ दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया, जिस कारण उस पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, थ्रिसुर, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 4 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा मेसर्स पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, थ्रिसुर, केरल (कंपनी) पर दिनांक 25 फरवरी 2016 के आरबीआई मास्टर निदेश - अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेश, 2016 और एनबीएफ़सी द्वारा गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से धन जुटाने पर दिनांक 20 फरवरी 2015 के आरबीआई के निदेश के कुछ प्रावधानों के अननुपालन के लिए ₹10 लाख (दस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में कंपनी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58बी की उप-धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों और धारा 45जेए के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
मेसर्स पूरम फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड थ्रिसुर, केरल के संचालन की जांच जनवरी 2019 में की गई थी और जांच रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन न करने का पता चला था। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।
नोटिस पर कंपनी के उत्तर तथा उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
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(साभार:www.rbi.org.in)
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