डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर

 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत निदेश –

डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुर, कर्नाटक – अवधि को बढ़ाया जाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-दक्षिण/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21 द्वारा डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुर, कर्नाटक को निदेश जारी किए थे, जिनकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 13 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-29/12.23.042/2021-22 द्वारा 19 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-दक्षिण/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21, जिसे दिनांक 13 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-29/12.23.042/2021-22 द्वारा संसोधित किया गया था, के परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतदद्वारा निदेश देता है कि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयपुर, कर्नाटक को जारी दिनांक 18 फरवरी 2021 के निदेश डीओएस.सीओ.युसीबी-दक्षिण/डीआईआर.1/1849/10.01.023/2020-21, जिसकी वैधता अवधि को पिछली बार दिनांक 13 अगस्त 2021 के निदेश डीओआर.एमओएन.डी-29/12.23.042/2021-22 द्वारा 19 फरवरी 2022 तक बढ़ाया गया था, बैंक पर 20 फरवरी 2022 से 19 मई 2022 तक अगले तीन माह की अवधि के लिए लागू रहना जारी रहेगा और यह समीक्षाधीन होगा।

3. संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(साभार-पीटीआई भाषा)

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