31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 या असेस्मेंट ईयर 2021-22 के लिए 3 दिसंबर 2021 तक 3 करोड़ लोगों ने नई ई-फाइलिंग वेबसाइट के जरिये इनकम टैक्स टैक्स रिटर्न भरा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आपको बता दूं कि 31 दिसंबर 2021 तक बिना जुर्माना के इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो बिना देर किए आप भी ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in के जरिये रिटर्न भर सकते हैं।
31 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 खत्म हो गया। तो अब इसे खत्म हुए वित्त वर्ष के लिए यानी 2020-21 के लिए यानी असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना की पहले डेडलाइन 31 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और फिर इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 किया गया है। इस तारीख तक भर देंगे तो जुर्माना नहीं देना होगा।
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं!
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