शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के रूप में परिवर्तित होने पर शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव
बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया जाना
जनता के सूचनार्थ एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आरबीआई के दिनांक 27 सितंबर 2018 के परिपत्र सं. डीसीबीआर.सीओ.एलएस.पीसीबी.परि.सं.5/07.01.000/2018-19 के माध्यम से आरंभ की गयी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) से लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन संबंधी योजना के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लघु वित्त बैंक के रूप में परिवर्तित होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया है। तदनुसार, अब यह बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 (सीसीआई) में परिभाषित "सहकारी बैंक" नहीं रह गया है और उक्त सहकारी बैंक पर लागू उक्त अधिनियम के सभी प्रावधान अब उस पर लागू नहीं हैं। परिवर्तित होने पर, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को लघु वित्त बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिनांक 01 जनवरी 2021 को लाइसेंस प्रदान किया गया है।
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(साभार- www.rbi.org.in)
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