पेटीएम बंद हुआ या फिर डूबा, तो जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहेगी

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को शामिल करना

हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड” को 06 सितंबर 2021 की अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस926/16.03.006/2021-22 जो 02 अक्तूबर – 08 अक्तूबर 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित है द्वारा शामिल किया गया है।

पेटीएम को दूसरी अनुसूची में शामिल करने का सीधा मतलब हुआ कि यदि यह बंद होता है या फिर डूब जाता है, तो मौजूदा डीआईसीजीसी कानून के मुताबिक जमाकर्ताओं के 5 लाख रुपए तक वापस मिलने की उम्मीद रहेगी।  


(साभार-www.rbi.org.in)

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