ATM में पैसे नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर लगेगा जुर्माना

बैंक ग्राहकों से हर सेवा के लिए अनाप-शनाप पैसे वसूलते हैं लेकिन सही सेवा देने में आनाकानी करते हैं। इन्हीं सेवाओं में से एक है एटीएम। कई बार बैंकों के एटीएम में पैसे नहीं रहते हैं जिससे ग्राहकों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार तो महीनों किसी किसी एटीएम में महीनों पैसे नहीं रहते हैं। 

एटीएम में पैसे नहीं रहने पर ग्राहकों को होने वाली परेशानी को देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)  ने भी महसूस किया है। RBIने सभी बैंकों को एटीएम में पर्याप्त पैसे रखने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा।   1 अक्टूबर 2021 से नया नियम लागू होगा। अगर किसी बैंक के एटीएम में महीने में 10 घंटे से ज्यादा समय तक पैसे नहीं रहता है तो फ्लैट 10 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। 

>RBI के इस नए नियम को विस्तार से पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

(साभार: www.rbi.org.in)

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