देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को खुशखबरी दी है। अब उन्हें रु.20 लाख तक संपार्श्विक मुक्त ऋण (collateral free loan) मिल सकता है, अभी तक यह सीमा रु.10 लाख है। RBI ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
खास बात:
-एसएचजी को ₹10 लाख तक की सीमा हेतु न कोई कोलेटरल और न कोई मार्जिन लगाया जाएगा। एसएचजी के बचत बैंक खातों के विरुद्ध कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाएगा तथा ऋण मंजूरी के समय जमाराशि के लिए कोई आग्रह न किया जाए।
-एसएचजी को ₹10 लाख से अधिक और ₹20 लाख तक के ऋणों के लिए, कोई कोलेटरल नहीं लगाया जाएगा और एसएचजी के बचत बैंक खाते के विरुद्ध कोई ग्रहणाधिकार नहीं लगाया जाएगा। यद्यपि, संपूर्ण ऋण (बकाया ऋण के बावजूद, भले ही वह बाद में ₹10 लाख से कम हो जाये) सूक्ष्म इकाई ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) के तहत कवरेज के लिए पात्र होगा।
>RBI की इस बारे में अधिसूचना को विस्तार से पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
(साभार: www.rbi.org.in)
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