मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेश सलाहकारों (IAs-Investment Advisors) के खिलाफ मिल रही शिकायतों के मद्देनजर उन पर शिकंजा कसने के इरादे से कंसल्टेशन पेपर पेश किया है और आम लोगों से उस पर टिप्पणी मांगी है।
30 जनवरी 2020 तक टिप्पणी या सुझाव इस ई-मेल पते पर भेज सकते हैं-
sebiria@sebi.gov.in
पत्र के जरिये इस पते पर टिप्पणी या सुझाव भेज सकते हैं-
General Manager
Division of Funds
Investment Management Department
Securities Exchange Board Of India
SEBI Bhavan, Plot No C4-A,
G-Block Bandra Kurla Complex
Bandra East, Mumbai-51
सेबी के कंसल्टेशन पेपर में निवेश सलाहकार और निवेश प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्यूटर के लिए अलग-अलग नियम बनाने की बात कही है। साथ ही निवेश सलाहकार से अपील की गई है कि वे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डॉक्यूमेंट में अपने ग्राहकों को निश्चित रिटर्न की सलाह देने से बचें।
सेबी ने साथ ही ग्राहकों से ली जाने वाली फीस के संबंध में मैकेनिज्म बनाने की सलाह दी है और साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के लिए नेट वर्थ को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
सेबी ने साथ ही ये भी प्रस्ताव किया है कि निवेश सलाहकारों को ये साफ तौर पर घोषणा करनी होगी कि वो ग्राहकों की तरफ से किसी भी निवेश सलाह को खुद ब खुद लागू करने के लिए पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं मांगेगे।
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