कॉरपोरेट कर्ज लेने वालों को व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के मामले में दिवाला व्यवस्था एक दिसंबर से


कंपनियों के बकायेदारों की व्यक्तिगत गारंटी देने वालों के लिए दिवाला-प्रक्रिया की व्यवस्था एक दिसंबर से लागू होगी। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कॉरपोरेट कर्ज के लिए व्यक्तिगत ‘गारंटर’ से संबंधित प्रावधान एक दिसंबर से लागू होंगे। व्यक्तियों से संबंधि ऋण समाधान के प्रावधान चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

दिवाला संहिता में संकटग्रस्त ऋण का निपटान समयबद्ध तरीके से बाजार आधारित मूल्यों पर करने की व्यवस्था की गयी है।राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मंजूरी के बाद से ही किसी मामले को दिवाला समाधान में भेजा जाता है।

कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने अक्टूबर में कहा था कि व्यक्तिगत दिवाला व्यवस्था एक साल में पूरी तरह परिचालन में आ जाएगी।


(साभार-पीटीआई भाषा)


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