एंजेल ब्रोकिंग को मिली आईपीओ (IPO) लाने की मंजूरी

शेयर ब्रोकिंग कंपनी एंजेल ब्रोकिंग को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से आरंभिक सार्वजनिक निर्गम  (आईपीओ) लाने की अनुमति मिल गयी है। कंपनी की इससे 600 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कंपनी को 26 जुलाई 2019 को यह अनुमति प्रदान कर दी गयी है। किसी भी कंपनी के लिए आईपीओ, अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) और राइट्स इश्यू लाने से पहले सेबी की अनुमति लेना अनिवार्य है। एंजेल ब्रोकिंग ने इस संबंध में पांच सितंबर 2018 को सेबी को अपने दस्तावेज जमा कराए थे।

आईपीओ के तहत कंपनी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले 600 करोड़ रुपये के शेयर जारी करेगी। इसमें 300 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर और इतनी ही राशि के प्रवर्तकों के शेयरों की बिक्री पेशकश की जाएगी। इसके लिए कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्युरिटीज, एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेस और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को प्रमुख प्रबंधकों की जिम्मेदारी दी है। 

एंजेल ब्रोकिंग 1987 में स्थापित एक भारतीय स्टॉकब्रोकरेज फर्म है। कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड की सदस्य है। यह सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ डिपॉजिटरी प्रतिभागी है।
>आईपीओ Vs एफपीओ  Vs ओएफएस;  IPO vs FPO Vs OFS 
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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