जेट एयरवेज मामला: आयरिश कंपनी ने बोइंग 777 विमान वापस लेने को एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया


विमान किराये पर देने वाली आयरलैंड की कंपनी फ्लीट आयरलैंड ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाते हुए न्यायाधिकरण से जेट एयरवेज मामले में विमानों का पंजीकरण रद्द नहीं करने संबंधी अपने पांच जुलाई के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। 

एनसीएलटी ने डीजीसीए को निर्देश दिया था कि इस आधार पर विमान का पंजीकरण रद्द नहीं किया जा सकता है कि आयरिश कंपनी प्रभावित पक्ष है और इसलिए उसकी बात सुनने की जरूरत है। 

आयरलैंड की कंपनी ने बंद पड़ी जेट एयरवेज को बोइंग बी 777 विमान पट्टे पर दिया था। बकाये का भुगतान न करने पर एक यूरोपीय मालवाहक परिचालक ने मार्च के अंत में एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विमान को जब्त कर लिया था। 

इसके बाद , नीदरलैंड (डच) की एक अदालत ने मई में एयरलाइन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था। 

एनसीएलटी ने पांच जुलाई को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को जेट एयरवेज के बोइंग -777 विमान का पंजीकरण रद्द करने से रोक दिया था। इस विमान को कार्गो कंपनी ने अप्रैल में जब्त कर लिया था। 

जेट एयरवेज को 17 जून को एनसीएलटी में ले जाने के बाद कंपनी ने डीजीसीए को इस विमान का पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया था। 

एनसीएलटी ने पांच जुलाई को इस मामले की फिर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान कंपनी के समाधान पेशेवर ने विमान का पंजीकरण रद्द करने के मुद्दे पर एनसीएलटी से निर्देश देने के लिए कहा क्योंकि कंपनी दिवाला प्रक्रिया के तहत अधिस्थगन अवधि में है। 


(साभार- पीटीआई भाषा)
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