तमिलनाडु में अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे सातों दिन खुलेंगे। राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को इस बारे में आदेश जारी किया।
यह आदेश तीन साल की अवधि के लिए है। इससे राज्य के व्यापारिक समुदाय को काफी फायदा होगा।
सरकार की ओर से जारी आदेश में इन इकाइयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक कर्मचारी को बारी-बारी से सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही नियोक्ता को यह ब्योरा प्रदर्शित करना होगा कि कौन के कर्मचारी अवकाश पर हैं।
सरकार ने कहा है कि जो नियोक्ता कर्मचारियों को उनके काम के घंटों के बाद भी रोकेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला कर्मचारियों को सामान्य परिस्थितियों में रात आठ बजे के बाद काम करने की जरूरत नहीं होगी।
हालांकि, महिला कर्मचारी से लिखित मंजूरी लेकर नियोक्ता उनसे रात आठ से सुबह छह बजे तक ड्यूटी करने को कह सकते हैं
(साभार:पीटीआई भाषा )
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