जून से सितंबर तक हर महीने जारी होगा सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड

सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना 2019-20
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हर महीने जून 2019 से सितंबर 2019 तक नीचे दिए गए कैलेंडर के अनुसार जारी किया जाएगा:
क्रम संख्याश्रृंखला का नामअभिदान की तारीखजारी करने की तारीख
12019-20 श्रृंखला I03-07 जून 201911 जून 2019
22019-20 श्रृंखला II08–12 जुलाई 201916 जुलाई 2019
32019-20 श्रृंखला III05-09 अगस्त 201914 अगस्त 2019
42019-20 श्रृंखला IV09-13 सितंबर 201917 सितंबर 2019
बॉन्डों की बिक्री अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंको के अलावा), भारतीय स्टॉक होल्डिंग निगम लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और विनिर्दिष्ट डाकघरों तथा मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की जाएगी।
बॉन्ड की विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
क्र.सं.मदब्यौरे
1उत्पाद का नामसॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड 2019-20
2निर्गमभारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
3पात्रताये बॉन्ड व्यक्तियों, अविभक्त हिंदू परिवारों, न्यासों, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थाओं सहित निवासी भारतीय संस्थाओं को ही बेचे जाएंगे।
4मूल्यवर्गइन बॉन्डों को 1 ग्राम की मूल यूनिट के साथ ग्राम (ग्रामों) के गुणजों के मूल्यवर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा।
5अवधिबॉन्ड की अवधि 8 वर्ष की होगी और 5वें वर्ष से इससे हटने का विकल्प होगा जिसका प्रयोग ब्याज संदाय तारीखों पर किया जा सकेगा।
6न्यूनतम मात्रान्यूनतम अनुमत निवेश 1 ग्राम सोना होगा।
7अधिकतम मात्रासरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए अनुसार अभिदान की अधिकतम सीमा व्यक्ति के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए 4 किग्रा और ट्रस्टों के लिए 20 किग्रा और संस्थाओं के लिए प्रति वित्तीय(अप्रैल-मार्च)होगी। इस आशय की स्वतः घोषणा प्राप्त की जाएगी। वार्षिक अंतिम सीमा में सरकार द्वारा प्रारंभ में जारी करने के दौरान और माध्यमिक बाजार से खरीदे जाने वाले विभिन्न हिस्सों के तहत बॉन्ड शामिल होंगे।
8संयुक्त धारकसंयुक्त धारिता की स्थिति में 4 किलो ग्राम की निवेश सीमा केवल पहले भाग पर लागू होगी।
9निर्गम मूल्यबॉन्ड का मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोशिएशन लि. (आईबीजेए) द्वारा अभिदान की अवधि के पहले सप्ताह के अंतिम 3 कारोबारी दिवस के लिए प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के सामान्य औसत के आधार पर भारतीय रुपया में तय किया जाएगा। स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से  50 प्रति ग्राम कम उन लोगों के लिए होगा जो इसमें ऑनलाईन अंशदान करेंगे तथा डिजिटल मोड द्वारा भुगतान करेंगे।
10भुगतान विकल्पबॉन्डों के लिए भुगतान नकदी में (अधिकतम 20,000 रुपए तक) या मांग ड्राफ्ट या चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से होगा।
11निर्गम का प्रकारजीएस अधिनियम, 2006 के अंतर्गत भारत सरकार स्टॉक निवेशकों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए निवेशकों को धारिता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। ये बॉन्ड डिमेट रूप में रूपांतरण के पात्र होंगे।
12उन्मोचन मूल्यउन्मोचन मूल्य आईबीजेए द्वारा प्रकाशित पिछले तीन कारोबारी दिवस के 999 की शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) के साधारण औसत के आधार पर भारतीय रुपया में होगा।
13बिक्री के चैनलबॉन्डों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) और यथाअधिसूचित विनिर्दिष्ट डाकघरों और मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीधे या एजेंटों के माध्यम से की जाएगी जैसे अधिसूचित किया जाए।
14ब्याज दरनिवेशकों को निवेश की प्रतिपूर्ति आरंभिक मूल्य पर 2.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की निर्धारित दर पर अर्थवार्षिक रूप से की जाएगी।
15संपार्श्विकबॉन्डों को ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप मे प्रयोग किया जा सकता है। मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) का अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेशित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर निर्धारित किया जाएगा।
16केवाईसी प्रलेखनअपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड वहीं होंगे जो वास्तविक सोने की खरीद के लिए होते हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे मतदाता कार्ड, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जरूरी होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशक/ निवेशकों को जारी 'पैन नंबर' होना चाहिए।
17कर उपचारआयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार स्वर्ण बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। किसी व्यक्ति को एसजीबी के उन्मोचन पर लगने वाले पूंजी लाभकर में छूट दी गई है। बॉन्ड के अंतरण पर किसी व्यक्ति दिए जाने वाले दीर्घकालिक पूंजी लाभ में सूचकांकन लाभ प्रदान किए जाएंगे।
18विक्रेयताबॉन्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित तारीख से शेयर बाजारों में विक्रेय होगें।
19एसएलआर पात्रतालियन/हाइपोथिकेशन/प्लेज़ की इन्वोकिंग प्रक्रिया के माध्यम से अधिगृहीत किए गए बॉन्डों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए गिना जाएगा।
20कमीशनबॉन्ड के वितरण के लिए कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों द्वारा प्राप्त कुल, अभिदान की राशि पर 1 प्रतिशत की दर से अदा किया जाएगा और इस प्रकार से प्राप्त कम से कम 50 प्रतिशत कमीशन एजेंटों और उप एजेंटों के साथ साझा किया जाएगा जिनके माध्यम से कारोबार किया गया हो।

(स्रोत-आरबीआई)

(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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