ULIP के साथ राइडर लेने पर अब ज्यादा प्रीमियम देने होंगे, पॉलिसीहोल्डर के हित में कई फैसले

इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीएई (इंशोयरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) ने लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेकर नए नियमों की  मंजूरी दे दी है। नए नियम के तहत अब यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ राइडर (Critical Illness Rider, Personal Accident Rider and Disability Rider) लेने पर ज्यादा प्रीमियम देने होंगे, जबकि अभी बीमा देने वाली कंपनियां यूलिप के साथ राइडर लेने पर पॉलिसीहोल्डर की यूनिट में कटौती कर देते हैं। इरडा की बोर्ड बैठक में इसके अलावा कई अन्य फैसले लिए गए। 

इरडा ने इंडियाबुल्स इंटीग्रेटेड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को R1 यानी पहले स्तर की मंजूरी दी। आपको बता दूं कि इंश्योरेंस रेगुलेटर ने पिछले साल अक्टूबर में लिंक्ड (ULIP) और नॉन लिंक्ड लाइफ (Term, Endowment, Money Back, Whole Life Plans) से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए थे। इसके अलावा, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के प्रोडक्ट नियमों की समीक्षा के लिए कमिटी का भी गठन किया गया था। ड्राफ्ट रेगुलेशन की सिफारिशों को इरडा की बोर्ड बैठक में हरी झंडी दी गई। 

इंश्योरेंस रेगुलेटर ने लिंक्ड पेंशन पॉलिसी के मामले में पॉलिसीहोल्डर को गंभीर बीमारी या दुर्घटना की वजह से स्थाई विकलांगता या फिर दूसरे हेल्थ प्रोब्लम की स्थिति में आंशिक निकासी की भी सुविधा दी है। 

इसके अलावा, इरडा ने .एन्यूइटी  पेंशन प्रोडक्ट लेने वालों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अभी तक किसी पेंशन प्रोडक्ट की अवधि खत्म होने पर पॉलिसीहोल्डर को उसी बीमा कंपनी से एन्युइटी खरीदना अनिवार्य था, लेकिन नए नियम के तहत अब नई बीमा कंपनी से भी एन्युइटी खरीद सकते हैं। 

नए नियम के मुताबिक, सभी उम्र वालों के लिए रेगुलर प्रीमियम प्रोडक्ट में प्रीमियम का सात गुना मिनिमम डेथ बेनेफिट दिया जाएगा, जबकि सिंगल प्रीमियम प्रोडक्ट के मामले में 1.25 गुना डेथ बेनेफिट मिलेगा। 

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