पैन को आधार से जोड़ने की अब कोई जल्दबाजी नहीं है, बढ़ गई जोड़ने की आखिरी तारीख

सीबीडीटी ने आधार को पैन से जोड़ने और आयकर रिटर्न तथा कर ऑडिट रिपोर्ट दायर करने की नियत तिथि बढ़ाई
करदाताओं की सुविधा के लिए सीबीडीटी ने निम्‍नलिखित मामलों में नियत तिथि बढ़ाने की घोषणा की है:-

आधार को पैन से जोड़ने की तारीख को 31 अगस्‍त, 2017 से बढ़ाकर 31 दिसम्‍बर, 2017 कर दिया गया है;


सभी करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने और आयकर कानून 1961 के अंतर्गत निर्धारित ऑडिट की विभिन्‍न रिपोर्टों को दाखिल करने की ‘नियत तारीख’ 30 सितम्‍बर, 2017 से बढ़ाकर 31 अक्‍तूबर, 2017 कर दी गई है।
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