आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए ‘पैन’ को ‘आधार’ से जोड़ने की प्रक्रिया सरल की लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत अथवा लॉग-इन करने की कोई जरूरत नहीं |
आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए अपने पैन (स्थायी खाता संख्या) को आधार से जोड़ना सरल कर दिया है। पैन को ‘आधार’ से जोड़ने में आ रही दिक्कतों के बारे में करदाताओं द्वारा की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने अब इसका एक सरल समाधान ढूंढ लिया है। करदाताओं को मुख्यत: इस वजह से दिक्कत आ रही थी कि दोनों ही प्रणालियों में उनके नामों का मिलान बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो पाता था।
करदाता को अब http://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर बाईं तरफ लिखे à Link Aadhaar को क्लिक करना होगा और फिर इसके बाद अपना पैन, आधार संख्या को भरने के साथ-साथ अपना ठीक वही नाम दर्ज करना होगा जो उसके आधार कार्ड में लिखा होगा (वर्तनी की गलतियों से बचना होगा) तथा इसके बाद सबमिट को क्लिक करना होगा। यूआईडीएआई की ओर से जांच पूरी होने के बाद पैन को आधार से लिंक करने की पुष्टि कर दी जायेगी।
चित्र 1: इनकम टैक्स वेबसाइट पर पैन से आधार को जोड़ना
चित्र 2: आधार को पैन से जोड़ना सरल किया गया
अब ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पंजीकृत कराने अथवा लॉग इन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आधार को पैन से जोड़ने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकता है।
करदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे पैन से आधार को तत्काल जोड़ने के लिए इस सरल प्रक्रिया का उपयोग करें। इससे आयकर रिटर्नका ई-सत्यापन करने में मदद मिलेगी। इसके तहत आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा और उसी के आधार पर इस तरह से सत्यापन हो पाएगा।
(Source: pib)
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