आयातित-निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, 8 अप्रैल से प्रभावी


सीमा शुल्क अधिनियम1962 (1962 का 52की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 41/2016-कस्‍टम (एन.टी.)दिनांक 17 मार्च 2016 की अधिसूचना के पश्‍चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्सम्बंधी प्रविष्टि के अनुसार 8 अप्रैल,  2016 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या.
विदेशी मुद्रा
भारतीय मुद्रा के सम मूल्य पर प्रत्येक विदेशी मुद्रा की विनिमय दर

(1)    
(2)
(3)



()
                (बी)



(आयातित वस्तुओं
के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)

1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
51.60
49.70

2.
बहरीन दीनार
182.65
171.10

3.
कनाडा डॉलर
51. 80
50.15

4.
डेनमार्क क्रोनर
10.40
10.00

5.
यूरो
77.25
74.70

6.
हांगकांग डॉलर
8.70
8.45

7.
कुवैत दीनार
228.30
213.70

8.
न्यूजीलैंड डॉलर
46.40
44.60

9.
नॉर्वेजियन क्रोनर
8.15
7.85

10.
पाउंड स्टर्लिंग
95.65
92.60

11.
सिंगापुर डॉलर
50.10
48.55

12.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
4.55
4.25

13.
सऊदी अरब रियाल
18.35
17.20

14.
स्वीडिश क्रोनर
8.30
8.05

15.
स्विस फ्रैंक
70.85
68.55

16.
यूएई दिरहम
18.75
17.55

17.
अमरीकी डॉलर
67.50
65.80

18
चीनी युआन
10.45
10.15





















अनुसूची- II
क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय मुद्रा के सम मूल्य पर विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाई संबंधी विनिमय दर
(1)    
(2)
(3)


()
(बी)


(आयातित जिंसों के लिए)
(निर्यात जिंसों के लिए)
1.
जापानी येन
62.05
60.05
2.
केन्या शिलिंग
67.95
63.55

Source: वित्त मंत्रालय

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