आयातित-निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, 8 अप्रैल से प्रभावी
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 41/2016-कस्टम (एन.टी.), दिनांक 17 मार्च , 2016 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्सम्बंधी प्रविष्टि के अनुसार 8 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
क्रम संख्या.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय मुद्रा के सम मूल्य पर प्रत्येक विदेशी मुद्रा की विनिमय दर
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(1)
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(2)
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(3)
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(ए)
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(बी)
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(आयातित वस्तुओं
के लिए)
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(निर्यात वस्तुओं के लिए)
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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51.60
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49.70
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2.
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बहरीन दीनार
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182.65
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171.10
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3.
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कनाडा डॉलर
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51. 80
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50.15
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4.
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डेनमार्क क्रोनर
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10.40
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10.00
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5.
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यूरो
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77.25
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74.70
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6.
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हांगकांग डॉलर
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8.70
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8.45
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7.
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कुवैत दीनार
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228.30
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213.70
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8.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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46.40
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44.60
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9.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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8.15
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7.85
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10.
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पाउंड स्टर्लिंग
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95.65
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92.60
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11.
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सिंगापुर डॉलर
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50.10
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48.55
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12.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.55
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4.25
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13.
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सऊदी अरब रियाल
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18.35
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17.20
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14.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.30
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8.05
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15.
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स्विस फ्रैंक
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70.85
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68.55
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16.
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यूएई दिरहम
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18.75
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17.55
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17.
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अमरीकी डॉलर
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67.50
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65.80
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18
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चीनी युआन
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10.45
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10.15
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अनुसूची- II
क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय मुद्रा के सम मूल्य पर विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाई संबंधी विनिमय दर
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(1)
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(2)
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(3)
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(ए)
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(बी)
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(आयातित जिंसों के लिए)
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(निर्यात जिंसों के लिए)
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1.
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जापानी येन
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62.05
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60.05
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2.
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केन्या शिलिंग
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67.95
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63.55
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Source: वित्त मंत्रालय
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