15 मार्च या उससे पहले एडवांस टैक्स भरें, जानें आपको चुकाना है या नहीं

आयकर विभाग ने कंपनियों और अन्य करदाताओं से इस वित्त वर्ष के लिए 15 मार्च या इससे पहले एडवांस टैक्स का भुगतान करने की अपील की है।

कंपनियों के लिए एडवांस टैक्स की चौथी किस्त होगी जबकि अन्य करदाताओं के लिए तीसरी किस्त।

>किसे भुगतान करना है?
-कोई भी निर्धारिती, वेतनभोगी कर्मचारी समेत, जिनकी वित्तीय वर्ष के लिए करदेयता (Tax Liability) स्रोत पर काटे गए/संग्रहित किए गए कर के पश्चात 10,000 रुपए या उससे अधिक है।
-निवासी वरिष्ठ नागरिक (ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है) जिनको कारोबार/व्यवसाय से आय नहीं है, वो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

>भुगतान कैसे करना है?
-सभी कंपनियों एवं अन्य निर्धारितियों, जिनके खातों का आयकर अधिनियम की धारा 44 AB के अंतर्गत लेखा परीक्षण किया जाना आवश्यक है, के लिए ई-भुगतान अनिवार्य है।
-ई-भुगतान अन्य सभी करदाताओं के लिए भी सुविधाजनक है क्योंकि ये करदाता द्वारा अपलोड किए गए डेटा के आधार पर सही क्रेडिट सुनिश्चित करता है।

>भुगतान कहां करना है ? 
-30 प्राधिकृत बैंकों की नेट बैंकिंग सुविधा के माध्यम से ई-भुगतान
-13 बैंकों के एटीएम
-पेपर चालान (ITNS 280) के माध्यम से किसी प्राधिकृत बैंक शाखा में

प्राधिकृत बैंक शाखा, चालान प्रपत्र, ई-भुगतान, चालान स्थिति की जानकारी के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं। टैक्स का भुगतान करते समय अपना पैन जरूर लिखें।

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