तय राशि से अधिक के लेनदेन की जानकारी IT विभाग को दें, नए नियम 1 अप्रैल से लागू

देश में काले धन पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग लगातार नियमों में बदलाव कर रहा है। एक जनवरी से खरीदारी के दौरान पैन नंबर मुहैया कराने संबंधी नियमों में फेरबदल के बाद आयकर विभाग तय सीमा से अधिक के लेन-देन पर नए रिपोर्टिंग नियम अधिसूचित किए हैं, जो कि एक अप्रैल से लागू होंगे। इसके तहत निश्चित राशि से अधिक के लेनेदेन की सूचना आयकर विभाग को देना अनिवार्य होगा।

((1 जनवरी से कहां-कहां पैन नंबर देना होगा, देखिए पूरी सूची 
जन धन खाते को खोलने के लिए पैन की आवश्यकता नहीं: सरकार 
http://beyourmoneymanager.blogspot.com/2015/12/1_31.html

क्या हैं नए नियम: 
-नए मानदंड के तहत नकदी प्राप्तियों, शेयरों की खरीद, म्यूचुअल फंड, अचल संपत्ति, मियादी जमा, विदेशी मुद्रा की बिक्री की सूचना तय फॉर्मेट में विभाग को देनी होगी।

-वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया कि पंजीयक को 30 लाख रुपए से अधिक की सभी अचल संपित्तयों की खरीद-बिक्री की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।

-पेशेवरों को किसी तरह की वस्तु एवं सेवा की बिक्री के लिए दो लाख रुपये से अधिक की नकदी प्राप्ति के संबंध में कर विभाग को सूचित करने की जरूरत होगी।

-अधिसूचना में कहा गया है कि बैंक जमा के संबंध में बैंकों को एक वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति के एक या एक से अधिक खातों से 10 लाख रुपये या इससे अधिक की नकदी जमा होने के बारे में सूचना देनी होगी।

-बैंकों में सावधि जमा के लिए भी यही सीमा लागू होगी लेकिन सावधि जमा का नवीकरण इस दायरे से बाहर होगा। इन मानदंडों के दायरे में डाकघर में जमा और निकासी भी आएंगे।


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