सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 84/2015-कस्टम
(एन.टी.), दिनांक 07 जनवरी, 2016 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्सम्बंधी प्रविष्टि के अनुसार 22 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगी।
(एन.टी.), दिनांक 07 जनवरी, 2016 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्सम्बंधी प्रविष्टि के अनुसार 22 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगी।
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Source: वित्त मंत्रालय
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