भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
क्र. सं. | कंपनी का नाम | पंजीकृत कार्यालय का पता | पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख | पंजीकरण निरस्त करने की तारीख |
1. | मेसर्स मालपानी होल्डिंग्ज प्राइवेट लिमिटेड | 22/2, ए. एम. रोड, कलसीपाल्यम, न्यू एक्सेंशन, बेंगलुरु - 560002 | एन-02.00231 31 अक्टूबर 2008 | 21 अक्टूबर 2015 |
2. | मेसर्स सैचसन्स लीज़िंग एन्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड | 58/16, अशोक नगर (तिलक नगर), नई दिल्ली–110018 | 14.00365 09 मार्च 1998 | 02 नवंबर 2015 |
3. | मेसर्स तेज गौरव फाइनान्स लिमिटेड | तेज गौरव हाउस, 109, तेलंग रोड, माटुंगा (पूर्व), मुम्बई– 400019 | 13.00901 26 मई 1998 | 16 नवंबर 2015 |
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।
Source: www.rbi.org.in
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