FPI/FII को दोषपूर्ण रिटर्न के लिए जारी नोटिस के संदर्भ में स्‍पष्‍टीकरण

बैलेंसशीट और पीएंड एल एकाउंट न भरने के मामले में विदेशी सांगठनिक निवेश/विदेश निवेश सूची निवेशक(एफआईआई/एफपीआई) के लिए आयकर अधिनियम की धारा 139(9) के तहत दोषपूर्ण रिटर्न के लिए नो टिस जारी किए गए थे।

परेशानियों को दूर करने के लिए यह स्‍पष्‍ट किया जाता है निम्‍न हालात में ऐसे रिटर्न को त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा :

1)अगर सेबी (एसईबी) में पंजीकृत है

2) भारत में कोई स्‍थायी प्रतिष्‍ठान/ स्‍थान न हो

3) अगर व्‍यापार आय हो और आयकर अधिनियम की धारा 139(9)(एफ) के तहत जरूरी बुनियादी सूचना प्रदान की गई हो

वैसे सभी मामले जिनमें एफआईआई/एफपीआई द्वारा सेबी का पंजीकरण संख्‍या उपलब्‍ध करा दिया गया है, बंगलुरु सीपीसी में आगे की कार्यवाही के लिए शामिल किए जा रहे हैं। पूर्व आकलन वर्ष के लिए जहां आयकर रिटर्न में ये सूचनाएं नहीं उपलब्‍ध है, एफआईआई/एफपीआई इस तरह के विवरण आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर आयकर अधिनियम की धारा (9) के तहत पहले भेजे गए नोटिस के जवाब में उपलब्‍ध करा सकते हैं।

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