स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के लिए गाइडलाइंस जारी

कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने  BSE, NSE जैसे स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग का मार्ग प्रशस्त करते हुए उनके आईपीओ के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। एक्सचेंज लगातार लिस्टिंग के लिए सेबी से अनुमति मांग रहे थे।



क्या है गाइडलाइंस में:
- न्यूनतम पब्लिक होल्डिंग 51% रहना अनिवार्य
-बाकी 49% में ट्रेडिंग मेंबर्स, एसोसिएट्स और एजेंट्स की हिस्सेदारी
-एक्सचेंज डिपॉजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल में अपनी हिस्सेदारी
घटाकर 24% तक कर सकते हैं।
सेबी के इस फैसले से बीएसई मौजूदा डिपॉजिटरी सीडीएसएल (Central Depository Services Ltd -CDSL) और एनएसडीएल (National Securities Depository Ltd-NSDL) से अपनी हिस्सेदारी कम कर सकेगा। फिलहाल CDSL में बीएसई की हिस्सेदारी 54.2% है।
-हर निवेशक को एक्सचेंज के आईपीओ या ओएफएस (ऑफर फोर सेल) में अर्जी देते समय
खुद को फिट एंड प्रॉपर घोषित करना होगा
-सेबी ने छोटी कंपनिययों की डीलिस्टिंग के नियम भी आसान बनाए 

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