सरकार ने मूलभूत बचत बैंक जमा खातों के संदर्भ में बैंकिंग कंपनी के लिए व्यवसाय समन्वयक या बिजनेस कोरसपोंडेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं को सेवा कर से मुक्त किया।
वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत आने वाले मूलभूत बचत बैंक जमा खातों के संदर्भ में बैंकिंग कंपनी के लिए व्यवसाय समन्वयक या बिजनेस कोरसपोंडेंट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कंपनी की शाखाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं जैसे कि खाता खोलने, नकद जमा, नकद निकासी, ई-जीवन प्रमाण पत्र और आधार प्राप्त करने का तरीका आदि को सेवा कर से मुक्त कर दिया है। ऊपर बताई गई सेवाओं के लिए व्यवसाय समन्वयक या बिजनेस कॉरसपोंडेंट को किसी व्यक्ति या मध्यस्थ द्वारा दी गई सेवाएं भी सेवा कर से मुक्त होंगी।

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