आय पर कर कटौती नहीं कराने की प्रक्रिया हुई आसान
अगर आपका बैंक ब्याज पर TDS काटता है तो आपक लिए जरूरी खबर है। सरकार ने निश्चित आय से कर नहीं काटे जाने की इच्छा रखने वाले करदाताओं और कर कटौतीकर्ताओं के लिए अहम घोषणा की है। उसने अनुपालन की लागत को कम करने और अनुपालन भार को आसान बनाने के लिए फार्म संख्या 15 G या 15 H में स्व घोषणा के साथ-साथ प्रारूप और प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नया बदलाव आज से लागू हो गया है।
आपको बता दें कि निश्चित आय से कर न काटे जाने की इच्छा रखने वाले करदाताओं को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार फॉर्म संख्या 15G या अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो फॉर्म संख्या 15 H में स्व-घोषणा करने की आवश्यकता होती है।
नए बदलाव के तहत एक करदाता, एक कागज के रूप में अथवा इलेक्ट्रोनिकली स्व-घोषणा फॉर्म को जमा करा सकता है। एक पृथक निदृष्ट प्रक्रिया के अनुसार कटौतीकर्ता सभी स्व-घोषणा करने वाले व्यक्तियों का कर नहीं काटेंगे और एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) आवंटित करेंगे। स्व-घोषणा में दिए गए इन विवरणों को यूआईएन के साथ त्रिमासिक TDS विवरणों के साथ कटौतीकर्ता द्वारा समायोजित करना होगा। कटौतीकर्ता द्वारा फॉर्म संख्या 15G अथवा फॉर्म संख्या 15H की एक प्रतिलिपि आयकर अधिकारियों के पास जमा करनी होगी। हालांकि कटौतीकर्ता को 7 वर्षो के लिए फॉर्म संख्या 15G अथवा फॉर्म संख्या 15H को रखने की जरूरत होगी।
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