सेबी में कमोडिटी ब्रोकर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएमसी के विलय के तुरंत बाद कमोडिटी डेरिवेटिव्स ब्रोकर्स के सेबी में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के साथ ही सेबी ने कमोडिटी कारोबारी और कमोडिटी कारोबारी घरानों के सेबी में रजिस्ट्रेशन के बारे में सफाई भी दी है। सेबी ने कहा है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्ज ब्रोकर्स के अलावा अगर कमोडिटी कारोबारी भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

एफएमसी के सेबी में विलय के बाद इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या कमोडिटी में कारोबार करने वाले लोग और बिजनेस घरानों को भी सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है या नहीं।  इस पर सेबी ने सफाई देते हुए कहा है कि कमोडिटी एक्सचेंज के सदस्य के तौर पर कारोबारी और कारोबारी घराने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

सेबी ने ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर अंतिम नियम भी जारी कर दिए।

क्या है इस नियम में :

-कमोडिटी डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज के मौजूदा ब्रोकर्स को 28 सितंबर से तीन महीने के

भीतर सेबी से रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी देनी होगी

-सेबी से रजिस्ट्रेशन अर्जी खारिज किए जाने तक ब्रोकर्स अपना काम कर सकते हैं
-नए ब्रोकर्स के लिए उनपर नियम शुरू से ही उनपर लागू होंगे

ज्यादा जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
((http://www.sebi.gov.in/cms/sebi_data/attachdocs/1443524693649.pdf

((कमोडिटीज मार्केट में भरोसा दिलाना प्राथमिकता: यू के सिन्हा
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/09/blog-post_28.html

((FMC का SEBI में हुआ विलय
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/09/fmc-sebi_28.html

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