नया ITR फॉर्म नोटिफाई, 31 अगस्त तक भर सकेंगे रिटर्न

सरकार ने असेसमेंट ईयर 2015-16 के लिए नया आयकर टैक्स रिटर्न फॉर्म नोटिफाई कर दिया है जो कि कुछ मामलों में पहले के मुकाबले काफी आसान है।

इस बार चार की पांच आईटी रिटर्न फॉर्म जारी किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फार्म-2 (ITR-2) को दो भागों में बांट दिया गया है। एक प्रॉपर्टी वाले नौकरी-पेशा लोगों के जीवन को थोड़ा आसान बनाया गया है। उनको ITR-1 फॉर्म भरना होगा और साथ ही पासपोर्ट नंबर की जानकारी भी नहीं देनी होगी। जिनके पास दो प्रॉपर्टी है, उनको  ITR-2A भरना होगा।

नए आईटी रिटर्न फॉर्म में बेकार पड़े बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ सक्रिय बैंक अकाउंट में पड़े पैसों की जानकारी नहीं देगी। इनकम टैक्स पेयर्स को सक्रिय अकाउंट का IFSC कोड देना काफी होगा।
ITR 2 और 2A फॉर्म भरने वालों को पासपोर्ट नंबर भी देना होगा। इस बार इनकम टैक्स पेयर्स 31 अगस्त रिटर्न भर सकते हैं।

नए रूप में आईटी रिटर्न फॉर्म जारी, क्या है खास-
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/05/it-return.html 

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