कंपनी खोलने का नया नियम लागू, बड़ी झंझट से राहत

अब कंपनी खोलने के लिए जटिल प्रक्रिया वाली बहानेबाजी नहीं चलेगी। मोदी सरकार ने कारोबार करने को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। कई नियमों के अलावा इसमें 5 अलग-अलग फॉर्म को
एक ही ई-फॉर्म में कर दिया गया है। यानी अब 5 अलग-अलग फॉर्म भरने की जगह एक ई फॉर्म भरना काफी होगा। INC-29 का ये फॉर्म कंपनी खोलने वालों के लिए 1 मई से उपलब्ध हो गया है।

INC-29 से काम आसान: 
-इस फॉर्म के जरिए तीन डायरेक्टर तक के  लिए
Director Identification Number (DIN)के लिए
अर्जी दे सकते हैं
-कंपनी के नाम के लिए अर्जी दे सकते हैं
-प्रस्तावित कंपनी के डायरेक्टर्स की भर्ती के
लिए अर्जी दे सकते हैं

मोदी सरकार कारोबार आसान बनाने के मामले में देश की रैंकिंग को सुधारना चाहती है। सरकार का लक्ष्य इस मामले में भारत को दुनिया के टॉप 50 देशों में लाने का है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में भारत फिलहाल 142 वें पायदान पर है।
कंपनी कानून वैसे तो पिछले साल 1 अप्रैल से लागू हो गया है लेकिन कारोबार को आसान बनाने समेत कुछ नियमों को लेकर इसमें संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 1 मई से लागू कर दिए गए।

इस बारे में और ज्यादा डीटेल्स के लिए नीचे के लिंक पर जाएं 
http://www.mca.gov.in/MinistryV2/RegisterNewComp.html

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