आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित, आज से लागू
सीमा शुल्क अधिनियम1962 (1962 का 52) की धारा 14  द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने सं. 84/2017-कस्टम्स (एन.टी.)दिनांक 5 अक्तूबर2017 की अधिसूचना के पश्चात् अनुसूची-और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्राजिसका उल्लेख कॉलम (2) में किया गया हैकी नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम (3) में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 19 अक्तूबर2017  से प्रभावी होंगी।
अनुसूची-1
क्रम संख्‍या
विदेशी मु्द्रा
भारतीय रुपये के समतुल्‍य  विदेशी मुद्रा की हर इकाई की विनिमय दर
(1)    
(2)
(3)


     (अ)
   (ब)


(आयातित वस्तुओं
के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
52.00
50.20
2.
बहरीन दीनार
178.20
166.55
3.
कैनेडियन डॉलर                
52.90
51.10
4.
चाइनीज युआन
10. 00
9.65
5.
डैनिश क्रोनर
10.45
10.05
6.
यूरो
77.85
75.20
7.
हांगकांग डॉलर
8.45
8.20
8.
कुवैत दीनार
222.55
207.90
9.
न्‍यूजीलैंड डॉलर
47.40
45.70
10.
नॉर्वेजियन क्रोनर
8.35
8.05
11.
पौंड स्‍टर्लिंग
87.20
84.35
12.
कतरी रियाल
17. 65
16.55
13.
सउदी अरब रियाल
17.90
16.75
14.
सिंगापुर डॉलर
48.75
47.25
15.
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
5.00
4.70
16.
स्‍वीडिश क्रोनर
8.10
7.80
17.
स्विस फ्रैंक
67.50
65.30
18.
यूएई दिरहम
18.30
17.10
19.
अमरीकी डॉलर
65.85
64.15

अनुसूची-2
 क्रम संख्या
विदेशी मुद्रा
भारतीय रुपये के समतुल्‍य विदेशी मुद्रा की प्रति 100  इकाइयों की विनिमय दर
(1)    
(2)
(3)


(अ)
(ब)


(आयातित वस्तुओं
के लिए)
(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.
जापानी येन
58.90
56.95
2.
केन्‍या शिलिंग
65.10
60.80
(Source: pib.nic.in)


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Rajanish Kant गुरुवार, 19 अक्तूबर 2017
सितंबर में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय 24 प्रतिशत बढ़ी (डॉलर में सालाना आधार पर)
सितंबर, 2017 के दौरान भारत में पर्यटन के माध्‍यम से विदेशी मुद्रा आय (रूपये और अमरीकी डॉलर के रूप में)
पर्यटन मंत्रालय आरबीआई के भुगतान के संतुलन से यात्रा मद के क्रेडिट आंकड़ों के आधार पर रुपये और डॉलर के रूप में भारत में पर्यटन के माध्‍यम से मासिक विदेशी मुद्रा आय (एफईई) का अनुमान लगाता है।
सितंबर, 2017 और जनवरी- सितंबर 2017 के दौरान भारत में पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के अनुमान के मुख्‍य अंश:-
पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा आय (रुपये के रूप में)
सितंबर, 2017 में विदेशी मुद्रा आय 13,867 करोड़ रुपये हुई जबकि सितंबर, 2016 में विदेशी मुद्रा आय 11,642 करोड़ और सितंबर, 2015 में यह 10,415 करोड़ रुपये रही थी।
सितंबर, 2016 की तुलना में सितंबर, 2017 में विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि दर 19.1% दर्ज की गई। सितंबर, 2015 की तुलना में सितंबर, 2016 में यह वृद्धि दर 11.8% थी।
जनवरी-सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 1,29,871 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 16.8% अधिक थी। जनवरी-सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान 1,11,229 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आय दर्ज हुई थी, जो जनवरी-सितंबर, 2015 की इसी अवधि की तुलना में 13.7 % अधिक थी।
पर्यटन के जरिए विदेशी मुद्रा आय (अमेरिकी डॉलर के रूप में)
सितंबर, 2017 में विदेशी मुद्रा आय 2.153 बिलियन अमरीकी डॉलर रही। जबकि सितंबर, 2016 में विदेशी मुद्रा आय 1.744 बिलियन अमरीकी डॉलर और सितंबर, 2015 में यह 1.573 बिलियन अमरीकी डॉलर रही थी।
सितंबर, 2016 की तुलना में सितंबर, 2017 में विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि दर 23.5% दर्ज की गई। सितंबर, 2015 की तुलना में सितंबर, 2016 में यह वृद्धि दर 10.9% थी।
जनवरी-सितंबर, 2017 की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा आय 19.884 बिलियन अमरीकी डॉलर दर्ज की गई, जो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 20.1% अधिक थी। जनवरी-सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान 16.562 बिलियन अमरीकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आय दर्ज हुई थी, जो जनवरी-सितंबर, 2015 की इसी अवधि की तुलना में 20.1% अधिक थी।
नोट: विदेशी मुद्रा आय का अनुमान निम्‍नलिखित कारकों पर आधारित है:-
सितंबर-सितंबर 2016 के दौरान प्रति व्यक्ति विदेशी मुद्रा आय = आरबीआई का यात्रा के लिए क्रेडिट आंकड़ा (जुलाई-सितंबर, 2016) / एफटीए (जुलाई-सितंबर 2015)
सितंबर 2017 के लिए एफटीए।
सितंबर 2017 के लिए सीपीआई (यू) पर आधारित मुद्रास्फीति के कारक
(Source: pib.nic.in)

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चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण हेतु आयकर नियमों को संशोधन के लिए सुझाव दें
चैरिटेबल या धार्मिक न्यासों के पंजीकरण हेतु आयकर नियमों को संशोधन करने के लिए टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित
वित्त अधिनियम, 2017 के तहत इस आशय के एक नये खंड (एबी) को आयकर अधिनियम, 1961 (कथित अधिनियम) की धारा 12 ए की उपधारा (1) में (01.04.2018 से प्रभावी) जोड़ा गया था कि इस अधिनियम की धारा 12 ए या 12 एए के तहत जिस न्‍यास और संस्‍थान को पंजीकरण प्रदान किया गया है और उसने बाद में अपने उद्देश्‍यों में संशोधन कर लिया है या अपना लिया है, तो ऐसा संशोधन इस प्रकार के पंजीकरण की शर्तों की पुष्टि नहीं करता है, इसलिए ऐसे न्‍यास या संस्‍थान को ऐसे अंगीकरण या उद्देश्‍यों के संशोधन की तिथि से तीस दिन की अवधि के अंदर एक आवेदन द्वारा फिर से पंजीकरण प्राप्‍त करना अपेक्षित होगा।
प्रदत्‍त विधान से संबंधित ज्ञापन वित्त विधेयक, 2017 के साथ संसद के पटल पर रखा गया है। अपने उद्देश्‍यों में संशोधन करने वाले न्‍यास या संस्‍थान के पंजीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्‍त के समक्ष 12 (1) (एबी) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन फॉर्म और तरीके को निर्धारित किया जाना अपेक्षित है।
इस अधिनियम की धारा 12 ए के तहत चैरिटेबल या धार्मिक न्‍यासों के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के नियम आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 17 ए के तहत दिये गये है। नियमों के मुताबिक चैरिटेबल या धार्मिक न्‍यासों के पंजीकरण के लिए अधिनियम की धारा 12 ए के तहत आवेदन फॉर्म 10 ए पर किया जाना है।
तदनुसार, अधिनियम में उपरोक्‍त संशोधन होने से नियम 17 ए और फॉर्म 10 ए में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इस संबंध में, नियम 17 ए और फॉर्म 10 ए में संशोधन उपलब्‍ध कराने की मसौदा अधिसूचना तैयार की गई है और आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए अपलोड की गई है।
मसौदा नियमों के बारे में टिप्पणियां और सुझाव ईमेल पते dirtpl1@nic.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से 27 अक्टूबर, 2017 तक भेजे जा सकते है।
(Source: pib.nic.in)





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