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मैच्योरिटी से पहले भी एनपीएस (NPS) के टियर-1 अकाउंट से आंशिक पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि...
एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पैसे लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। कई लोगों की शिकायत थी कि मैच्योरिटी से पहले जरूरत पड़ने पर आंशिक पैसे निकालने की सुविधा एनपीएस के टियर-1 अकाउंट जिसे पेंशन खाता भी कहते हैं, नहीं है। लेकिन, अब एनपीएस के रेगुलेटर पीएफआरडीए ने मैच्योरिटी से पहले ही इस खाते से आंशिक पैसे निकालने की अनुमति दे दी है। लेकिन, आंशिक पैेसे निकालने की कुछ शर्तें हैं और पूरी मैच्योरिटी अवधि तक, जो कि एनपीएस के खाताधारकों को 60 साल की उम्र होेने तक है, केवल तीन बार ही आंशिक पैसे निकाल सकते हैं। 10 जनवरी 2018 से नया आदेश लागू हो गया है।
मैच्योरिटी से पहले भी एनपीएस (NPS) के टियर-1 अकाउंट से आंशिक पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि...

आपको बता दूं कि एनपीएस के तहत दो तरह के खाते होते हैं एक टियर-1, जिसे पेंशन खाता भी कहते हैं और दूसरा टियर-2 खाता,जिसे बचत खाता भी कहते हैं। टियर-2 अकाउंट से जब मर्जी हो, जितनी बार मर्जी हो तब पैसे निकाल सकते हैं और चाहे जितनी बार पैसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल बचत बैंक खाते की तरह।

तो, सवाल है कि टियर-1 खाते से आंशिक पैसे निकालने की शर्तें क्या हैं-
-पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एक परिपत्र में कहा कि जिन एनपीएस अंशधारकों ने तीन साल तक योगदान दिया है, वे कुछ निर्धारित खर्चों के लिए कुल कोष से 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकते हैं। इसमें कहा गया है, अंशधारकों को अपने व्यक्तिगत खाते से कुल योगदान का अधिकतम 25 प्रतिशत निर्धारित उद्देश्य से निकालने की अनुमति होगी। अंशधारक योगदान अवधि के दौरान अधिकतम तीन बार धन की निकासी कर सकते हैं।
-पीएफआरडीए के अनुसार, अंशधारकों को एनपीएस खाते से जिन निर्धारित मकसद के लिए धन निकालने
की छूट होगी, उसमें बच्चों की उच्च शिक्षा और शादी शामिल है। रिहायशी मकान या फ्लैट खरीदने के लिए
भी निकासी की अनुमति होगी।
-परिपत्र में आगे कहा गया है, अगर अंशधारक के पास पैतृक संपत्ति को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त
 नाम पर कोई रिहायशी मकान या फ्लैट है, तो निकासी की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा कैंसर, किडनी
खराब होने तथा हृदय रोग जैसी बीमारियों के लिए कोष निकाला जा सकता है। एनपीएस सरकार का प्रमुख
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है।

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Rajanish Kant गुरुवार, 18 जनवरी 2018
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NPS:रिटायरमेंट के बाद पेंशन+टैक्स बचत+वेल्थ क्रिएशन+शेयर बाजार बढ़ने का ...

Rajanish Kant बुधवार, 17 जनवरी 2018
एनपीएस क्या है और कैसे खुलवाएं ? What Is NPS & How to Open?

एनपीएस क्या है और कैसे खुलवाएं ? What Is NPS & How to Open?

Rajanish Kant शनिवार, 13 जनवरी 2018
Maximum age of joining NPS increased from the existing 60 years to 65 years
Maximum age of joining National Pension System (NPS) increased from the existing 60 years to 65 years under NPS- Private Sector.
In continuance of the several initiatives under taken by Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) during the last few years to increase the pension coverage in the country, PFRDA has now increased the maximum age of joining under NPS-Private Sector (i.e. All Citizen and Corporate Model) from the existing 60 years to 65 years of age.
         Now, any Indian Citizen, resident or non-resident, between the age of 60- 65 years, can also join NPS and continue up to the age of 70 years in NPS. With this increase of joining age, the subscribers who are willing to join NPS at the later stage of life will be able to avail the benefits of NPS.
         NPS provides a very robust platform to the subscriber to save for his/her old age income security. Due to the better healthcare facilities and increased fitness, along with the opportunities and avenues available in the private sector as well as in the capacity of self-employment, more and more people in their late 50s or 60s are now living an active life allowing them to be employed productively.
         The subscriber joining NPS beyond the age of 60 years will have the same choice of the Pension Fund as well as the investment choice as is available under the NPS for subscribers joining NPS before the age of 60 years.
         Subscriber joining NPS after the age of 60 years will have an option of normal exit from NPS after completion of 3 years in NPS. In this case, the subscriber will be required to utilize at least 40% of the corpus for purchase of annuity and the remaining amount can be withdrawn in lump-sum.
         In case of such subscriber willing to exit from NPS before completion of 3 years in the NPS, he/she will be allowed to do so, but in such case, the subscriber will have to utilize at-least 80% of the corpus for purchase of annuity and the remaining can be withdrawn in lumpsum.
         In case of unfortunate death of the subscriber during his stay in NPS, the entire corpus will be paid to the nominee of the subscriber.
         The increase in joining age will provide the options to the subscribers who are at the fag-end of the employment and expecting lump-sum amount at the time of retirement, but willing to defer their retirement planning for future, to open the NPS account and contribute the lump-sum corpus to NPS for better fund management by Professional Fund Manager to fetch better returns and plan for the regular income after some time. The Annuity rates available in the older age fetch better annuities than that at the age of 60 or less age.
This initiative will allow a larger segment of the society particularly senior citizens to reap the benefits of NPS and plan for their regular income.
(Source: pib.nic.in)

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((आपके लिए पेंशन का इंतजाम करना समय रहते क्यों जरूरी है, जानिए

Rajanish Kant गुरुवार, 2 नवंबर 2017
आपके लिए पेंशन का इंतजाम करना समय रहते क्यों जरूरी है, जानिए
एनपीएस- स्‍वावलंबन योजना
राष्‍ट्रीय पेंशन योजना - स्‍वावलंबन योजना से जुड़े आमतौर पर पूछे जाने वाले प्रश्‍न

विशेष लेख
(साभार- पीआईबी)
*डी.एस. मलिक
1. पेंशन क्‍या है और मुझे इसकी आवश्‍यकता क्‍यों है?
पेंशन किसी भी व्‍यक्ति को उस समय मासिक आय उपलब्‍ध कराती है, जब वह रोजगार में अथवा कमाने की अवस्‍था में नहीं होता। पेंशन की आवश्यकता होती है क्‍योंकि
·      युवावस्‍था के मुकाबले वृद्धावस्‍था में व्‍यक्ति आय अर्जित नहीं करता या अनुत्‍पादक बन जाता है।
·      एकाकी परिवारों का बढ़ता चलन, कमाऊ युवा सदस्‍यों का पलायन।
·      जीवन यापन से जुड़े खर्चों में इजाफा।
·      जीवन प्रत्‍याशा में बढ़ोत्‍तरी।
निश्चित मासिक आय व्‍यक्ति का वृद्धावस्‍था में सम्‍मानपूर्वक जीवन सुनिश्चित करती है।
2. एनपीएस - स्‍वावलंबन क्‍या है और यह मेरे लिए सही पेंशन विकल्‍प क्‍यों है?
      स्‍वावलंबन योजना केन्‍द्र सरकार की योजना है। वर्ष 2010-11, 2012-13 में खोले गए स्‍वावलंबन खातों में अगले पाँच वर्षों तक सरकार प्रति वर्ष एक हजार रूपए का अंशदान करेगी।
·        2010-11 में खोले गए खातों का लाभ 2014-15 तक मिलेगा।
·        2011-12 में खोले गए खातों का लाभ 2015-16 तक मिलेगा।
·        2012-13 में खोले गए खातों का लाभ 2016-17 तक मिलेगा।
· 
·वर्ष 2013-2014 से 2016-2017 के दौरान खोले गए स्‍वावलंबन खातों का लाभ 2016-17 तक मिलेगा।
·
एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना की खास बातें :
स्‍वैछिक - यह योजना पूरी तरह स्‍वैच्छिक है और 18 से 60 वर्ष की आयु का प्रत्‍येक भारतीय नागरिक इसका पात्र है। प्रत्‍येक व्‍यक्ति अपनी सुविधानुसार प्रति वर्ष इसमें कितनी भी राशि जमा कर सकता है।
सरल- यह योजना बहुत ही सरल है और असंगठित क्षेत्र के पात्र व्‍यक्ति अपने नियोक्‍ता के जरिए एक खाता खोलकर व्‍यक्तिगत एनपीएस स्‍वावलंबन खाता ले सकता है।
सुरक्षित- यह योजना पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पारदर्शी निवेश मानको, नियमित निगरानी एवं एनपीएस न्‍यास के फंड प्रबंधकों की समीक्षा के आधार पर संचालित की जाती है।
आर्थिक रूप से उचित - इसमें बहुत ही कम राशि की आवश्‍यकता है और वर्ष में न्यूनतम राशि जमा करने जैसी कोई शर्त नहीं है।    
3. इस पेंशन योजना में इतनी लंबी अवधि तक मुझे क्‍यों निवेश करना चाहिए है?
     एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना में किया गया अंशदान भविष्‍य में आपको तथा परिवार को निश्चित मासिक आय प्रदान करता है। आप अपनी मौजूदा आमदनी के एक हिस्‍से का इसमें अंशदान करते हैं। जब आप रोजगार में नहीं होते हैं तो इस दीर्घ अवधि वाली बचत योजना से आपको पेंशन मिलती है। जितनी लंबी अवधि तक धनराशि आप निवेश करेंगे उसी अनुपात में आपको व़द्धावस्‍था में पेंशन का अधिक रिटर्न मिलेगा तथा इसके अधिक फायदे मिलेंगे।
4. बैंकों की अन्‍य बचत योजनाओं से एनपीएस स्‍वावलंबन योजना कैसे अलग है?
यह एक ऐसी पेंशन योजना है जिसमें सेवानिवृति के बाद मासिक आय सुनिश्चित रहती है। एनपीएस स्‍वावलंबन योजना के तहत किए गए अंशदान का एक हिस्‍सा इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश किया जाता है और इसी वजह से बैंकों तथा वित्‍तीय संस्‍थाओं की तुलना में इससे रिटर्न की अधिक संभावनाएं हैं। बाजार आधारित अन्‍य निवेश योजनाओं की तुलना में इसमें पूंजी के डूबने का जोखिम कम रहता है और यह इसलिए काफी कम है क्‍योंकि इसमें 55 फीसदी धनराशि सरकारी प्रतिभूतियों तथा 40 फीसदी धनराशि कारपोरेट बांड्स में निवेश की जाती है।
5. एनपीएस स्‍वावलंबन मेरे अंशदान को इक्विटी बाजार में निवेश करती है। यह कितना सुरक्षित है?
     इन निवेशों का संचालन पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए/भारत सरकार द्वारा किया जाता है। एनपीएस स्‍वावलंबन कुल राशि का 15 प्रतिशत इक्विटी अथवा शेयर बाजार में निवेश करती है। बाकी राशि निश्चित आय योजनाओं जैसे कारपोरेट बांड एवं सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है।
6. पीपीएफ, फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट एवं अन्‍य निवेश योजनाओं की तुलना में मुझे इस योजना एनपीएस स्‍वावलंबन के निवेश में होने वाले रिटर्न की जानकारी कैसे मिलेगी?
     पीपीएफ और फिक्‍स्‍ड डिपॉजिट ऐसे निवेश हैं जिसमें निश्चित परिपक्‍वता अवधि और ब्याज दर होती है। इसी वजह से दीर्घ अवधि में इनसे होने वाले निवेश का आकलन संभव है।
एनपीएस स्‍वावलंबन लचीले अंशदान और बाजार रिटर्न पर आधारित है जो बाजार की स्थितियों में होने वाले परिवर्तन पर आधारित होते हैं।
7. एनपीएस स्‍वावलंबन योजना को कौन ले सकता है?
     भारत का प्रत्‍येक नागरिक जो असंगठित क्षेत्र से जुडा है इस योजना का फायदा निम्‍न आधार पर ले सकता है:-
1     अपनी अर्जी जमा करते समय उसकी आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए।
2     नियोक्‍ता द्वारा अपने कर्मचारियों को बैंकों की ओर से ''अपने ग्राहक को जानो केवाईसी'' मानकों की प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना चाहिए।
3     इस योजना को अपनाने का इच्‍छुक व्‍यक्ति किसी अन्‍य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड एण्‍ड मिसलेनियस प्रोविजन एक्‍ट, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एण्‍ड मिसलेनियस प्रोविजन एक्‍ट में शामिल नहीं होना चाहिए।
8. एनपीएस स्‍वावलंबन खाता खोलने की क्‍या प्रक्रिया है?
1     नियोक्‍ता से संपर्क
2     रजिस्‍ट्रेशन फार्म भरना
3     केवाईसी दस्‍तावेज उपलब्‍ध कराना पहचान एवं पते की पुष्टि हेतु प्रमाण
4     पंजीकरण के समय 100 रुपए का न्यूनतम अंशदान
5     नियोक्‍ता के जरिए अपना स्‍थायी सेवा निवृति खाता नंबर (पीआरएएन) लेना।

9. एक बार एनपीएस - स्‍वावलंबन में पंजीकृत होने के बाद मैं किस प्रकार नियमित योगदान करूंग ?
      पंजीकरण के समय और उसके बाद एक अधिक़त व्‍यक्ति के जरिये आप योगदान कर सकते हैं। निम्‍नलिखित स्थितियों में आपके लिए योगदान करना जरूरी है:
      1. पंजीकरण के समय न्‍यूनतम योगदान राशि - 100 रूपये।
      2. स्‍वावलंबन के लाभों को प्राप्‍त करने के लिए हालांकि योगदान की प्रतिवर्ष न्‍यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है, पर 1000 रूपये का प्रति वर्ष योगदान करने का सुझाव दिया गया है। यह बात ध्‍यान में रखनी चाहिए कि अधिक धनराशि का योगदान करने से अधिक पेंशन मिलेगी और चूंकि स्‍वावलंबन के लाभ अधिकतम 12000 के योगदान से ही प्राप्‍त किये जा सकते हैं, इसलिए आपसे एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में अधिक धनराशि जमा करना वांछित है।
10. एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में कितनी धनराशि जमा करनी चाहिए? क्‍या इसके लिए प्रतिवर्ष न्‍यूनतम योगदान का प्रावधान है?
      पंजीकरण के समय आपको 100 रूपये जमा करने होंगे। चूंकि प्रतिवर्ष योगदान के लिए कोई न्‍यूनतम धनराशि निर्धारित नहीं है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद एक अच्‍छी धनराशि के रूप में पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से प्रति वर्ष न्‍यूनतम 1000 रूपये जमा करने का सुझाव दिया गया है।
11. एक वर्ष में हम कितनी बार पैसे जमा कर सकते हैं?
      प्रतिवर्ष योगदान करने के लिए कोई न्‍यूनतम अथवा अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। योगदान की बारंबारता और धनराशि का इंतजाम करने के लिए ग्राहक स्‍वतंत्र है।
12. हमारी बचत राशि का निवेश कहां होगा?
      भारत सरकार के वित्‍त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रतिभूति, कारपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों से बनी एक एकल योजना में एनपीएस - स्‍वावलंबन के अधीन प्राप्‍त धनराशि का निवेश किया जायेगा।
13. हमारे योगदान राशि में किस दर से वृद्धि होगी?
      इस निवेश पर किसी वृद्धि की गारंटी नहीं है। एनपीएस - स्‍वावलंबन योजना में वृद्धि होना बाजार आधारित है। इससे प्राप्‍त होने वाले लाभ पूर्ण रूप से योगदान राशि और एनपीएस से निर्गमन के समय निवेश वृद्धि पर निर्भर हैं।
14. अपने खाते से निर्गमन की अनुमति कब होगी?
      सामान्‍य रूप से एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते से निर्गमन 60 वर्ष की उम्र में होगी। हालांकि इससे पहले भी विशेष परिस्थितियों में निर्गमन की अनुमति है। निकासी की प्रक्रिया का विवरण निम्‍नानुसार है :
1. 60 वर्ष की उम्र में धन की निकासी
      ग्राहकों के लिए कुल जमा राशि (पेंशन) का कम से कम 40 प्रतिशत निवेश करना होगा, ताकि वे एन्‍विटी की खरीद कर सकें।
      ग्राहक बैंक खाता और निकासी का विवरण एक अधिकृत व्‍यक्ति के पास उपलब्‍ध करायेगा, ताकि सीआरए प्रणाली के कार्यान्‍वयन के लिए जानकारी को अपलोड किया जा सके।
      निर्गमन के समय 1000 रूपये की मासिक पेंशन देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि 1000 रूपये की पेंशन देने के लिए कॉर्पस का 40 प्रतिशत हिस्‍सा पर्याप्‍त नहीं होता है तो अधिक प्रतिशतता अथवा संपूर्ण पेंशन धनराशि एन्‍यूटाईजेशन के अनुसार होगी।
2. 60 वर्ष की उम्र से पहले निर्गमन
      एन्‍विटी की खरीद के लिए ग्राहकों को कुल जमा राशि (पेंशन धनराशि) का न्‍यूनतम 80 प्रतिशत निवेश करना होगा।
      ग्राहक शेष 20 प्रतिशत धनराशि की निकासी कर सकते हैं।
3. ग्राहक के निधन पर धन की निकासी:
      ग्राहक के निधन की स्थिति में सम्‍पूर्ण धनराशि नामित/वैधानिक उत्‍तराधिकारी को हस्‍तांतरित किया जायेगा। नामित/वैधानिक उत्‍तराधिकारी मृत्‍यु प्रमाण-पत्र, पहचान के प्रमाण आदि जैसे कागजातों के साथ अधिकृत व्‍यक्ति से संपर्क करेगा।
15. हमारे निवेश की स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा?
      आपके एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते के लेन-देन के बारे में एक वार्षिक विवरण भेजा जायेगा, जिसमें जमा राशि का विवरण और व्‍यक्तिगत सेवा निवृत्ति खाते में कॉर्पस का मौजूदा मूल्‍य शामिल होगा। हालांकि अधिकृत व्‍यक्ति के जरिये आप किसी भी समय अपने खाते की पड़ताल कर सकते हैं।
16. ग्राहक की मृत्‍यु होने पर नामित व्‍यक्ति किस प्रकार धनराशि प्राप्‍त कर सकेगा? कृपया इस पक्रिया को विस्‍तारपूर्वक समझायें।
पहला विकल्‍प:
      नामित व्‍यक्ति एनपीएस पेंशन की शत-प्रतिशत धनराशि एकमुश्‍त प्राप्‍त कर सकता है। अधिकृत व्‍यक्ति से संपर्क करें और पहचान के प्रमाण जैसे आवश्‍यक दस्‍तावेज दाखिल करें।
दूसरा विकल्‍प:
      यदि नामित व्‍यक्ति एनपीएस को जारी रखना चाहता है और उसे व्‍यक्तिगत रूप से एनपीएस का ग्राहक बना रहना होगा और इससे पहले निर्धारित केवाईसी मानदंडों को पूरा करना होगा।
17. ग्राहक बनते समय किसी बैंक खाते का विवरण देना जरूरी नहीं है, किंतु उस समय क्‍या होगा जब निर्गमन के समय बैंक खाते का वि‍वरणा ग्राहकों द्वारा उपलब्‍ध नहीं कराया जायेगा?
      हालांकि एनपीएस - स्‍वावलंबन में प्रवेश के समय बैंक खाता अनिवार्य नहीं है, फिर भी इसका होना जरूरी माना जाता है। निर्गमन के समय बैंक खाता अनिवार्य है क्‍योंकि निकासी के समय किसी प्रकार के नकद लेन-देन की अनुमति नहीं हैं। यह ग्राहकों के हित में हैं।
18. आवास/नगर बदलने की स्थिति में क्‍या यह योजना मान्‍य हैं? ऐसे में हम धनराशि कैसे जमा कर सकते हैं? 
      आवास/नगर में बदलाव के समय ग्राहकों को अपने स्‍थाई सेवानिवृत्ति खाता संख्‍या (पीआरएएन) अपने पास रखना चाहिए। यह संख्‍या देशभर में मान्‍य होंगी, ताकि स्‍थानीय तौर पर इस संचालन से जुड़े अधिकृत व्‍यक्ति के माध्‍यम से निवेश जारी रह सके।
19. स्‍वावलंबन योजना क्‍या है और क्‍या हम इसके लिए पात्र हैं? 
      स्‍वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक उत्‍साहवर्द्धक योजना है। यह एक पेंशन योजना है, जिसके माध्‍यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सेवानिवृत्ति लाभ उपलबध कराया जायेगा और इस योजना के अधीन भारत सरकार प्रत्‍येक एनपीएस - स्‍वावलंबन खाते में प्रतिवर्ष 1000 रूपये का योगदान करेगी, बशर्ते योगदान राशि प्रतिवर्ष 1000 से लेकर 12000 रूपये के बीच हो।
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((सुरक्षित रिटायरमेंट: आज की तैयारी, कल की बेफिक्र जिंदगी
((60 साल की उम्र में करोड़पति बनने के लिए क्या करें
((What Is NPS एनपीएस क्या है
(घर बैठे कैसे खोलें एनपीएस खाता (NPS Account), एकदम आसान है
((रिटायरमेंट के लिए आप बचत करते हैं या नहीं? 
(घर बैठे कैसे खोलें एनपीएस खाता (NPS Account), एकदम आसान है
((What Is EPF&PPF ईपीएफ और पीपीएफ क्या है
((फाइनेंस का फंडा: भाग-14, PFRDA का क्या काम है
((रिटायरमेंट फंड बनाएं, म्युचुअल फंड की मदद से
((प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)क्या है, जानिए खास बातें
((जवानी में जरूर कर लें ये काम, तो बुढ़ापे में रहेगा आराम...
((आपके लिए पेंशन का इंतजाम करना समय रहते क्यों जरूरी है, जानिए

Rajanish Kant
घर बैठे कैसे खोलें एनपीएस खाता (NPS Account), एकदम आसान है
आप तो जानते ही हैं कि एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम सामाजिक सुरक्षा के लिए एक जाना-पहचाना निवेश साधन है। इसमें निवेश करने पर आपको टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन, बड़ा सवाल है कि ये खाता खोला कैसे जाए? यह बहुत आसान है। आप घर बैठे-बैठे भी ये खाता खोल सकते हैं।

>NPS अकाउंट कैसे खोलें, इस पर बात करने से पहले जान लेते हैं कि इसके लिए क्या-क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए...
-आधार कार्ड और पैन कार्ड: आधार कार्ड में मौजूदा आवासीय पता और मोबाइल नंबर रहना चाहिए। साथ ही आपका पैन आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए।
-नेट बैंकिंग सुविधा, क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल
-पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (4-12 केबी)
-अपने हस्ताक्षर के स्कैन्ड इमेज (12 केबी)

>उम्मीद है इतना काम आपने कर लिया होगा, तो अब बढ़ते हैं आगे...
-अब एनपीएस ट्रस्ट की  वेबसाइट पर लॉग ऑन करें
-वेबसाइट है...  enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html.
-अब उस वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और 'Individual' को चुनें
-अब अपना आधार या पैन नंबर डालें
-अब सत्यापन (वेरिफिकेशन) के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा
>अब आप जो अकाउंट खोलना चाहते हैं, उसको चुनें, मसलन,
-Tier I के साथ शुरू करना
-दूसरे लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहता हूं
-आप Tier II भी चुन सकते हैं

> अब आपसे जो पर्सनल जानकारियां भरने के लिए कहा जा रहा है, उसे भर दें
>अब आपको सात पेंशन फंड मैनेजर में से किसी फंड मैनेजर को चुनना होगा।
ये सात पेंशन फंड मैनेजर हैं-HDFC Pension Fund, ICICI Prudential Pension Fund,
Kotak Pension Fund, LIC Pension Fund, Reliance Capital Pension Fund,
SBI Pension Fund, UTI Retirement Solution.
> निवेश का तरीका चुनें- अगर आप Auto Mode चुनते हैं तो इक्विटी अलॉटमेंट
आपकी उम्र के साथ बदलता रहेगा। - अगर आप Active Mode चुनते हैं तो आपको - व्यक्तिगत फंड {इक्विटी (ई), कॉरपोरेट बॉन्ड (सी) और सरकारी प्रतिभूतियां (जी) परिसंपत्ति वर्ग} में से मिश्रण को चुनना होगा

> निवेश साधनों- व्यक्तिगत फंड {इक्विटी (ई), कॉरपोरेट बॉन्ड (सी) और सरकारी प्रतिभूतियां (जी) परिसंपत्ति वर्ग} का मिश्रण बताना होगा। यानि किस निवेश साधन में कितना-कितना पैसे लगाएंगे

> अपने नॉमिनी के बारे में जानकारी दें: आपके इस एनपीएस अकाउंट का नॉमिनी कौन होगा, इसकी पूरी जानकारी दें। यानी दुर्भाग्यवश अगर एनपीएस होल्डर की मौत हो जाए, तो उस स्थिति में एनपीएस में जमा पैसे का वारिस कौन होगा, इसके बारे में जानकारी दें

>इसके बाद अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें

> योगदान करें और PRAN (Permanent Retirement Account Number-स्थायी सेवानिवृत्ति खाता
संख्या (पीआरएएन)) पाएं- Tier I विकल्प चुनने पर कम से कम आपको 500 रुपए का निवेश करना पड़ेगा और Tier II विकल्प चुनने पर कम से कम 1000 रुपए.
-आप नेटवैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से निवेश का भुगतान कर सकते हैं। आपके भुगतान का अनुमोदन हो जाने पर आपको PRAN (Permanent Retirement Account Number-स्थायी सेवानिवृत्ति खाता
संख्या (पीआरएएन)) का आवंटन होगा।

>अब इस फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए, उस पर अपना फोटो चिपकाएं, अपना हस्ताक्षर करें और उसे 90 दिनों के भीतर  CRA (केन्द्रीय अभिलेख संरक्षण एजेंसी (सीआरए)ऑफिस को भेज दें।

-बस काम खत्म...
शुरुआत कैसे करें
यदि आप एक भारत का नागरिक है और कम से कम 18 साल के हैं, तो आप किसी भी समय एनपीएस में पंजीकरण कर सकते हैं हालांकि उम्र के 60 साल के बाद अनुमति नहीं है।
पैसे के चक्रवृद्धि बढ़त का लाभ लेने के लिए जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी चाहिए |जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, उतनी ही पेंशन राशि अधिक होगी |
एनपीएस में पंजीकरण करने के लिए, अपनी पसंद के (POP-SP ) के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म (यूओएस -एस 1) जमा करें। फार्म (POP-SP ) पर उपलब्ध है या एनएसडीएल वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in और पीएफआरडीए वेब साइट (www.pfrda.org.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।
खाता खुलने के बाद सीआरए आपका स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) और आपके खाते से संबंधित अन्य विवरण युक्त "अभिवादन किट" भेजेगा। आपका 'प्रान' आपके खाते की पहचान का प्राथमिक साधन होगा। "अभिवादन किट" के बाद आपको एक इंटरनेट का पासवर्ड (आईपिन) और एक टेलीफोन पासवर्ड (TPIN) की एक चिट्ठी प्राप्त होगी।
आईपिन सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर अपने खाते का उपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपिन ऑनलाइन OTP का प्रयोग करके बदला जा सकता है।
TPIN टोल फ्री हेल्पलाइन (1-800-222080) के माध्यम उपयोग किया जा सकता है | इसके माध्यम से ना सिर्फ आप अपने खाते का उपयोग कर सकते है बल्कि आईवीआर सेवा से आप अपने खाते का विवरण और TPIN अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी पर मांगा सकते हैं |
इसके अलावा, सीआरए आपका खाता खुलने पर, अभिवादन किट के प्रेषण, वितरण और प्रत्येक योगदान के निवेशित होने पर आपको एसएमएस और ईमेल भेजेगा| सीआरए एसएमएस और ईमेल अलर्ट निशुल्क है।
आपको POP -SP में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र के साथ अपना पहला योगदान करना आवश्यक हैं। आप निम्न शर्तों के अधीन योगदान कर सकते हैं |
प्रति योगदान न्यूनतम राशि - 500
प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान - 6000
योगदान की न्यूनतम संख्या - एक प्रत्येक वित्तीय वर्ष
न्यूनतम एक योगदान प्रति वर्ष के अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष भर में योगदान की आवृत्ति पर फैसला कर सकते है।

एनपीएस में निवेश
विकल्प की शक्ति
एनपीएस आपको खाते में निवेश करने के लिए दो दृष्टिकोण प्रदान करता है।
  • सक्रिय पसंद - व्यक्तिगत फंड {इक्विटी (ई), कॉरपोरेट बॉन्ड (सी) और सरकारी प्रतिभूतियां (जी) परिसंपत्ति वर्ग}
  • स्व पसंद - जीवनचक्र फंड
एनपीएस आपको अपने पेंशन फंड का प्रबंधन करने के लिए निम्न संस्थाओं में से किसी एक को चुनने कि अनुमति देता है
• एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
• आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड्स मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
• कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
• एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
• रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड लिमिटेड
• एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड
• यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड

सक्रिय पसंद - व्यक्तिगत फंड
आप सक्रिय रूप से अपने एनपीएस पेंशन के धन के लिए इन तीन निवेश विकल्पों में से एक चुन सकते हैं
ई - "उच्च वापसी, उच्च जोखिम" - मुख्य रूप से शेयर बाजार कि प्रतिभूतियों में निवेश
सी - "मध्यम वापसी, मध्यम जोखिम" - मुख्य रूप से निश्चित कि प्रतिभूतियों में निवेश
जी - "कम लाभ, कम जोखिम" - विशुद्ध रूप से फिक्स्ड इनकम प्रतिभूतियों में निवेश
आप शेयर (एसेट क्लास ई) में अधिकतम 50% , सी या जी परिसंपत्ति वर्गों में अपने पूरे पेंशन धन का निवेश कर सकते हैं।
आप ई, सी और जी परिसंपत्ति वर्गों में पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपना पेंशन धन वितरित कर सकते हैं।
अगर आप सक्रिय निवेश का विकल्प चुनते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त पेंशन फंड में से अपनी पसंद का संकेत करना आवश्यक होगा |
एक सक्रिय विकल्प चुनते समय ध्यान रखें आपका निवेश आवंटन आपके पेंशन धन की वृद्धि को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है | अगर आप इस दृष्टिकोण को पसंद करते हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें
• जोखिम और वापसी दोनों पर विचार करें। ई परिसंपत्ति वर्ग जी परिसंपत्ति वर्ग की तुलना में अधिक संभावित रिटर्न दे सकता है, लेकिन इस निवेश में घाटे का जोखिम रहता है। जी परिसंपत्ति वर्ग में पूरी तरह से निवेश आपको भले ही उच्च रिटर्न न दे, लेकिन यह एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है।
• आप अपने खाते में विविधता के द्वारा अपने समग्र जोखिम को कम कर सकते हैं। तीन अलग-अलग परिसंपत्ति वर्ग आपको निवेश के विकल्प की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं | एक टोकरी में अपने सभी अंडे न रखें |
• आप कितना जोखिम उठा सकते हैं यह आपके निवेश की समय क्षितिज पर निर्भर करता है। आपके पास धन निकासी से पहले जितना ज़्यादा वक़्त है, आप उतना ही अधिक जोखिम उठा सकते हैं   (क्यूंकि प्रारंभिक घाटे की बाद में लाभ से भरपाई की जा सकती है |)
• समय समय पर अपने निवेश विकल्पों की समीक्षा करें। आपके द्वारा चुना गया मिश्रण अभी भी आपकी स्थिति के लिए उपयुक्त है यह सुनिश्चित करने के लिए अपने खाते की शेष राशि के वितरण की जाँच करें। यदि नहीं, तो आप अपने खाते को पुनः संतुलित करें |
नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) एक नियमित आधार पर जारी करी जाती है जिससे कि निवेशक सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम हों |

स्व पसंद - जीवनचक्र फंड
जिन लोागों को निवेश का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक ज्ञान नहीं है उन लोगों के भाग लेने के लिए एनपीएस एक आसान विकल्प प्रदान करता है।
आप किसी भी चुनाव के लिए तैयार नहीं / असमर्थ हैं तो आपके धन को स्व पसंद विकल्प के अनुसार निवेश किया जाएगा।
हालांकि, आपको अपनी पसंद के PFM का संकेत करना आवश्यक होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका फार्म POP -SP द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस विकल्प में निवेश एक जीवन-चक्र फंड में किया जाएगा। इसमे,तीनों परिसंपत्ति वर्गों में निवेश का प्रतिशत एक पूर्व निर्धारित पोर्टफोलियो द्वारा निर्धारित किया जाएगा। 18 वर्ष की सबसे कम उम्र में, ऑटो विकल्प "ई " क्लास में पेंशन धन का 50% "सी" क्लास में 30% और "जी" कक्षा में 20% का निवेश होगा ।
प्रतिभागी के 36 साल की उम्र पर पहुंचने तक निवेश का ये अनुपात सभी योगदान के लिए उतना ही रहेगा, तदोपरांत "ई" और "सी" परिसंपत्ति वर्ग के वजन में सालाना कमी होगी और "जी" वर्ग के वजन में सालाना वृद्धि होगी, जब तक 55 वर्ष कि उम्र तक पहुँचते पहुँचते "ई" और "सी" में 10% और "जी" वर्ग में 80% नहीं हो जाता |
न तो सक्रिय विकल्प और न ही स्व-पसंद विकल्प आश्वासित आय प्रदान करता है।
आप एक विकल्प (PFMs और निवेश दृष्टिकोण) से दूसरे में बदल सकते हैं, लेकिन इस तरह का परिवर्तन एक साल में केवल एक बार किया जा सकता है।
द्वितीय श्रेणी के खाते की मुख्य विशेषताएं।
  • द्वितीय श्रेणी में खाता खोलने और वार्षिक रखरखाव के लिए कोई अतिरिक्त सीआरए शुल्क नहीं है । इस श्रेणी में प्रत्येक लेन-देन के लिए एक मामूली शुल्क लागू होगा |
  • निकासी की असीमित संख्या, केवल मापदंड के रूप में 31 मार्च ,यानी वित्तीय वर्ष के अंत में 2000 रुपये की न्यूनतम शेष राशि आवश्यक।
  • इस योजना में योजना वरीयता, PFM और नामांकन की अलग सुविधा।
  • प्रथम श्रेणी कि तरह किसी भी POP / POP -SP में अपना योगदान जमा कर सकते हैं।
  • खाता खोलने और संचालित करने के लिए पैन कार्ड की नकल जमा करना आवश्यक है |अलग से केवाईसी जमा करने कि कोई जरुरत नहीं है, पहले से प्रथम श्रेणी का खाता होना आवश्यक है |
  • बैंक खाते कि जानकारी देना आवश्यक है |
  • द्वितीय श्रेणी खाता खोलने के लिए क्या करें ।
  • प्रारंभिक पंजीकरण के समय
  • गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहक संयुक्त आवेदन फॉर्म (UOS-एस 1) भर कर दोनों श्रेणी, प्रथम एवं द्वितीय के खाते एक साथ खोल सकते हैं | दोनों श्रेणियों का न्यूनतम योगदान (प्रथम श्रेणी के लिए ₹500 एवं द्वितीय श्रेणी के लिए ₹1000 आवेदन फॉर्म के साथ जमा करें |
  • मौजूदा एनपीएस ग्राहक जिसके पास प्रथम श्रेणी का खाता है
  • एनपीएस ग्राहक के रूप में, द्वितीय श्रेणी का आवेदन UOS- S10 फॉर्म न्यूनतम अंशदान राशि ₹1000 के साथ उपस्थिति सेवा प्रदाता (POP - SP) में जमा किया जा सकता है। द्वितीय श्रेणी के खाते में न्यूनतम अन्द्शदान राशि ₹1000 है
  • एनपीएस के ग्राहक - भारत के सभी नागरिकों को आवेदन पत्र उसी POP-SP में जमा करना है जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी का खाता खुलवाया था | अन्य ग्राहक(सरकारी / स्वायत्त निकाय) किसी भी पॉप - SP में आवेदन जमा कर सकते हैं | POP -SP की सूची और उनके संपर्क विवरण सीआरए की वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं |
  • एक नया ग्राहक जो एनपीएस से जुड़ना चाहता हो, वह एक साथ अपने प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के खाते खोल सकता है | उसको ऐसा करने के लिए एक संयुक्त UOS -S1 फॉर्म भरना पड़ेगा (सीएऍफ़)
  • यह फॉर्म हमारी वेबसाइट से डाउनलोड किये जा सकते हैं |
  • द्वितीय श्रेणी खाते में योगदान ।
  • आपको वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक योगदान करना है | वित्तीय वर्ष में न्यूनतम योगदान ₹250 होना चाहिए | जब तक आपका प्रथम श्रेणी का खाता सक्रिय है, तब तक आप द्वितीय श्रेणी खाते में योगदान कर सकते हैं |

  • एनपीएस कि मुख्य विशेषताओं में से एक भूगोल और विभागों भर में "प्रान" पोर्टेबिलिटी है । ग्राहक ' |एक विभाग से दूसरे विभाग, केंद्रीय सरकार से कार्पोरेट छेत्र , एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट अपने "प्रान को स्थान्तरित कर सकता है | इसको अंतर विभागीय स्थानांतरण के रूप में जाना जाता है |
  • जो ग्राहक एक विभाग से दूसरे में "प्रान" स्थनांतरित करना चाहता है , उसे विधिवत भरे आईएसएस -1 फार्म को नोडल कार्यालय / POP -SP में जमा करना चाहिए |ग्राहक के लक्ष्य क्षेत्र के अंतर्गत संचित यूनिट बेंचकर पुनर्निवेश कर दिया जायेगा | ग्राहक उसकी भौगोलिक स्थिति और रोजगार की स्थिति से परे , जब तक एनपीएस में हैं , एक ही "प्रान" के साथ जारी रख सकते हैं।
  • खातों पर रोक लगना |
  • पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के अनुसार, एक ग्राहक के प्रथम श्रेणी के खाते में एक वित्तीय वर्ष में ₹6,000 की न्यूनतम राशि का योगदान करना आवश्यक है। द्वितीय श्रेणी के लिए, वित्तीय वर्ष के अंत में खाते की न्यूनतम शेष राशि 2,000 होनी चाहिए। इसके अलावा, एक ग्राहक को दोनों खातों में एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक योगदान करने की आवश्यकता है।
  • जो भी "प्रान", 'भारत के सभी नागरिकों ' और कॉर्पोरेट सेक्टर दोनों में, इन न्यूनतम योगदान मापदंडों को पूरा नहीं करते, ऐसे खातों को जाम करने का प्रावधान है । यह प्रक्रिया पिछले वित्तीय वर्ष (ओं) में पंजीकृत एवं सक्रिय "प्रान" पर विचार करेगी। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2011-2012 की खाता जाम करने कि प्रक्रिया के लिए , 31 मार्च 2011 को या उससे पहले के "प्रान" और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ऊपर उल्लेख किये गए योगदान कि कसौटी पर खरे नहीं उतरते उन्हें जाम कर दिया जायेगा | खाते को वापस शुरू करने के लिए ग्राहक को विधिवत रूप से भरा अनुरोध पत्र (अनुबंध-UOSS10A) प्रस्तुत करने की जरूरत है। इसके साथ न्यूनतम राशि (दंड राशि सहित) POP -SP को जमा करी जा सकती है | न्यूनतम राशि एवं दंड राशि कि जानकारी सम्बंधित POP – SP से प्राप्त की जा सकती है |

कम लागत पर लाभ उठाएं
एनपीएस भारतीय नागरिकों को उनकी सेवानिवृत्ति योजना के लिए कम लागत के विकल्प प्रदान करता है। अपने धन के प्रबंधन के लिए (प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों के आधार पर) .0009% * शुल्क, एनपीएस के पेंशन फंड शायद दुनिया के सबसे कम लागत वाले पैसे प्रबंधकों में आते हैं |

आप निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं
  • कॉल सेंटर / इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआर),आप टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1-800-222080 पर सीआरए कॉल सेंटर से संपर्क करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सेवानिवृत्ति खाता खोलने के समय आपको एनपीएस से आवंटित टी-पिन के माध्यम से अपने आप को प्रमाणित करना होगा। अपनी शिकायत के सफल पंजीकरण पर, एक टोकन नंबर भविष्य में संदर्भ के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि द्वारा आवंटित की जाएगी।
  • वेब आधारित इंटरफेस
आप वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर स्थायी सेवानिवृत्ति खाता खोलने के समय में आप को आवंटित आई -पिन के उपयोग के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सफल पंजीकरण पर, एक टोकन नंबर भविष्य में संदर्भ के लिए स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  • भौतिक रूप में
आप एक निर्धारित प्रारूप में शिकायत POP -SP को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो सीआरए केंद्रीय शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CGMS) को अग्रेषित कर देंगे । आपको प्रमाणीकरण के साधन के रूप में अपने "प्रान" का उल्लेख करना होगा। POP -SP को फार्म जमा करने पर आपको एक पावती रसीद मिलेगी। टोकन नंबर आपको ईमेल कर दिया जायेगा (अगर ईमेल आईडी का उल्लेख किया गया है) । आप पावती रसीद प्रस्तुत कर के POP -SP से टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।

शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए
आप टोकन नंबर के उल्लेख द्वारा सीआरए वेबसाइट www.npscra.nsdl.co.in पर या कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जांच कर सकते हैं। जारी किए गए मूल टोकन नंबर निर्दिष्ट करके ऊपर उल्लेखित मोड में से किसी एक के माध्यम से एक अनुस्मारक भेज सकते हैं।
यदि आपको 30 दिनों के भीतर कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती या सीआरए के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप पीएफआरडीए के जीआरसी (शिकायत निवारण सेल) में आवेदन कर सकते हैं।
जीआरसी में सीधे ग्राहकों से प्राप्त शिकायत पर ही अमल किया जायेगा ।जीआरसी अधिवक्ताओं, एजेंटों या तीसरे पक्ष द्वारा ग्राहकों की ओर से लिखी किसी शिकायत विचार नहीं करेगा, जब तक वह औपचारिक रूप से अधिकृत न किये गए हों |
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
((सामान खरीदने जैसा आसान है शेयर बाजार में पैसे लगाना
((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 

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(ब्लॉग एक, फायदे अनेक

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Rajanish Kant गुरुवार, 25 मई 2017