Results for "ECI"
आयोग का चुनाव के दौरान मीडिया के लिए निर्देश
17 वीं लोकसभा, 2019 का आम चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम-2019 की राज्य विधानसभाओं का चुनाव- आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज 
17 वीं लोकसभा 2019 के लिए आम चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं 2019 के लिए चुनाव कराने की अनुसूची 10 मार्च, 2019 को घोषित की गई है। यह मतदान कई चरणों में आयोजित किया जाना है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से, किसी भी तरह के चुनावी मामले को प्रदर्शित करने से मना करती है। उक्त धारा 126 के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्‍तुत किए गए हैं:
(126. चुनाव के समापन के लिए निर्धारित की गई अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठक का निषेध-
(1) कोई भी व्यक्ति -
(क).....................
(ख) सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से जनता के समक्ष किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित नहीं करेगा।
(ग)........................
-मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान किसी भी मतदान क्षेत्र में।
(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है (1) किसी ऐसी अवधि के लिए बंदी बनाया जाएगा, जो दो वर्ष तक विस्‍तारित हो सकता है या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों एकसाथ हो सकता है।
(3) इस धारा में, "चुनावी मामले" का अर्थ है किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के प्रायोजन से लक्षित या परिकलित।)
2.    चुनावों के दौरान, टीवी चैनलों द्वारा अपने पैनल चर्चा / बहस और अन्य समाचारों और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में कभी-कभी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगाए जाते हैं। आयोग ने पूर्व में स्पष्ट किया है कि उक्त धारा 126 किसी निर्वाचन मामले में, टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से, किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान, किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने से रोकती है। "चुनाव मामले" को उस धारा में परिभाषित किया गया है, जैसा कि चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के लिए किसी भी मामले में लक्षित हो या उसकी गणना की गई हो। धारा 126 के पूर्वोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो वर्ष की अवधि तक कारावास या जुर्माना या दोनों एकसाथ दंडनीय है।
3.    आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि टीवी / रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क / इंटरनेट वेबसाइट / सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में संदर्भित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित / प्रसारित / प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में ऐसी कोई सामग्री शामिल नहीं है जिसे पैनलिस्ट / प्रतिभागियों द्वारा द्वारा किसी भी सामग्री पर विचार / अपील सहित, जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार  की संभावना को बढ़ावा देने / पूर्वाग्रह से प्रभावित करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित / प्रभावित करने वाला माना जा सकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, किसी भी जनमत सर्वेक्षण और मानक वाद-विवाद, विश्लेषण, दृश्य और साउंड-बाइट का प्रदर्शन शामिल होगा।
4.    इस संबंध में, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126A पर भी ध्यान आकृष्‍ट किया जाता है, जो एक्जिट पोल के संचालन और उसमें निर्धारित अवधि अर्थात पहले चरण में मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय और सभी राज्यों में अंतिम चरण के मतदान के लिए निर्धारित समय के बाद आधे घंटे में इसके परिणामों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाता है।
5.    जो अवधि धारा 126 द्वारा कवर नहीं की गई है, उस अवधि के दौरान, संबंधित टीवी / रेडियो / केबल / एफएम चैनल / इंटरनेट वेबसाइट / सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्रसारण / टेलीकास्ट से संबंधित घटनाओं (एक्जिट पोल के अतिरिक्‍त) के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति के लिए राज्य / जिले / स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम के तहत शालीनता, सांप्रदायिक सद्भाव के रखरखाव, आदि के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम कोड तथा आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए। सभी इंटरनेट वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को भी अपने प्लेटफ़ॉर्म पर सभी राजनीतिक सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और ईसीआई दिशा निर्देश संख्‍या-491 / एसएम / 2013 / पत्र व्‍यवहार, तिथि 25 अक्टूबर, 2013 के प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक विज्ञापन का सवाल है, इन्‍हें आयोग के आदेश संख्या 509/75/2004 / जेएस-1, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अनुसार राज्य / जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण की आवश्यकता है।
6. भारतीय प्रेस परिषद द्वारा भी चुनाव के दौरान पालन करने के लिए जारी किए गए निम्नलिखित दिशानिर्देशों पर सभी प्रिंट मीडिया का ध्यान आकृष्‍ट किया गया है:
1) चुनाव और उम्मीदवारों के बारे में वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट देना प्रेस का कर्तव्य होगा। समाचार पत्रों से अनुचित चुनाव अभियानों में शामिल होने, चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवार / पार्टी या घटना के बारे में अतिरंजित रिपोर्ट दिए जाने की अपेक्षा नहीं की जाती।  व्यावहारिक रूप से दो या तीन करीबी तरीके से लड़ने वाले उम्मीदवार सभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। वास्तविक चुनाव अभियान पर किसी समाचार पत्र को रिपोर्टिंग करते समय, किसी उम्मीदवार द्वारा उठाए गए किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को नहीं छोड़ना चाहिए और उसके या प्रतिद्वंद्वी पर हमला नहीं करना चाहिए।
2) चुनाव नियमों के तहत सांप्रदायिक या जातिगत तरीके से चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए, प्रेस को उन खबरों से बचना चाहिए, जो धर्म, जाति, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देती हैं।
3) चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र और आचरण के संबंध में या किसी भी उम्मीदवार या उसकी उम्मीदवारी को वापस लेने या चुनाव में उस उम्मीदवार की संभावनाओं का पूर्वाग्रह करने के संबंध में प्रेस को गलत या आलोचनात्मक बयान प्रकाशित करने से बचना चाहिए। प्रेस किसी भी उम्मीदवार / पार्टी के खिलाफ गैर सत्‍यापित आरोपों को प्रकाशित नहीं करेगा।
4) प्रेस उम्मीदवार / पार्टी को उभारने के लिए किसी भी प्रकार का वित्‍तीय या अन्‍य कोई प्रलोभन स्वीकार नहीं करेगा। यह किसी भी उम्मीदवार / पार्टी की ओर से उन्हें या उनके द्वारा दी जाने वाली आतिथ्य या अन्य सुविधाओं को स्वीकार नहीं करेगा।
5) प्रेस से किसी विशेष उम्मीदवार / पार्टी के प्रचार में शामिल होने की अपेक्षा नहीं की जाती। यदि ऐसा होता है, तो यह दूसरे उम्मीदवार / पार्टी को जवाब देने के अधिकार की अनुमति देगा।
6) प्रेस किसी पार्टी / सरकारी सत्ता की उपलब्धियों के बारे में सरकारी खर्च पर किसी भी विज्ञापन को स्वीकार / प्रकाशित नहीं करेगा।

7) प्रेस समय-समय पर निर्वाचन आयोग / रिटर्निंग अधिकारियों या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सभी निर्देशों / आदेशों / निर्देशों का पालन करेगा।
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान एनबीएसए द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2014 को जारी किए गए "चुनाव प्रसारण के लिए दिशानिर्देश" की ओर आकर्षित किया जाता है।
1) समाचार प्रसारकों को प्रासंगिक चुनावी मामलों, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, अभियान के मुद्दों और मतदान प्रक्रियाओं के बारे में एक निष्पक्ष तरीके से जनता को सूचित करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत और भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार है।
2) समाचार चैनल किसी भी राजनीतिक संबद्धता, चाहे वह किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के प्रति हो, का खुलासा करेंगे। जब तक वे सार्वजनिक रूप से किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार का समर्थन या समर्थन नहीं करते हैं, समाचार प्रसारणकर्ताओं का कर्तव्य है कि वे खासकर उनकी चुनावी रिपोर्टिंग में संतुलित और निष्पक्ष हों।
3) समाचार प्रसारकों को अफवाह, आधारहीन अटकलों और विघटन के सभी रूपों से बचने का प्रयास करना चाहिए, खासकर जहां तक यह विशिष्ट राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों से संबंधित हो। किसी भी उम्मीदवार / राजनीतिक पार्टी, जिसे बदनाम किया गया है या सूचना के प्रसारण द्वारा गलत बयानी, गलत सूचना या अन्य इसी तरह के आघात का शिकार होना पड़ा हो, का तत्काल सुधार किया जाना चाहिए, और उसे उपयुक्त उत्तर का अवसर प्रदान किया जाए।
4) समाचार प्रसारकों को सभी राजनीतिक और वित्तीय दबावों का विरोध करना चाहिए जो चुनाव और चुनाव संबंधी मामलों के कवरेज को प्रभावित कर सकते हैं।
5) समाचार प्रसारकों को अपने समाचार चैनलों पर किए गए संपादकीय और विशेषज्ञ की राय के बीच स्पष्ट अंतर बनाए रखना चाहिए।
8. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) ने आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के लिए "स्वैच्छिक आचार संहिता" का निर्माण किया है। लोकसभा 2019 और चार राज्यों की विधानसभाएं और उपचुनाव एक साथ हो रहे हैं। सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का ध्यान 20 मार्च, 2019 को "आचार संहिता के स्वैच्छिक कोड" पर आकृष्‍ट किया गया है:
1) जहां तक उपयुक्त और संभव हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, अपने उत्पादों और / या सेवाओं पर चुनावी मामलों के बारे में जानकारी सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभागी उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करेंगे।
2) प्रतिभागी चुनावी कानूनों और अन्य संबंधित निर्देशों सहित जागरूकता पैदा करने के लिए स्वेच्छा से सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू करने का प्रयास करेंगे। प्रतिभागी उत्पादों / सेवाओं पर ईसीआई में नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण देने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार अनुरोध भेजने का तंत्र भी शामिल है।
3) प्रतिभागियों और भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने एक अधिसूचना तंत्र विकसित किया है जिसके द्वारा ईसीआई, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के संभावित उल्लंघनों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार अन्य लागू चुनावी कानूनों के प्रासंगिक प्लेटफार्मों को अधिसूचित कर सकता है।
4) प्रतिभागी ईसीआई के लिए उच्च प्राथमिकता वाले समर्पित रिपोर्टिंग तंत्र का निर्माण / उसे लागू कर रहे हैं और ईसीआई से कानूनी प्रक्रिया के बाद इस तरह के वैध अनुरोध प्राप्त होने पर त्वरित कार्रवाई करने में सहायता के लिए सामान्य चुनावों की अवधि के दौरान और समर्पित व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकते हैं।
5) इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) के माध्यम से प्रतिभागियों को ईसीआई से प्राप्त वैध अनुरोध के अनुरूप, प्रतिभागी संबंधित प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए उपायों पर एक अद्यतन प्रदान करेंगे।
सभी संबंधित मीडिया द्वारा उपरोक्त दिशानिर्देशों का विधिवत अनुपालन किया जाना चाहिए।

(सौ. पीआईबी)
(('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'


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Rajanish Kant मंगलवार, 26 मार्च 2019
Core sector output grew by 2.4% in July
Index of Eight Core Industries (Base: 2011-12=100) July, 2017
          The summary of the Index of Eight Core Industries (base: 2011-12) is given at the Annexure.
          The Eight Core Industries comprise 40.27 % of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP).  The combined Index of Eight Core Industries stands at 119.8 in July, 2017, which was 2.4 % higher compared to the index of July, 2016. Its cumulative growth during April to July, 2017-18 was 2.5 %.
Coal
          Coal production (weight: 10.33 %) increased by 0.7% in July, 2017 over July, 2016. Its cumulative index declined by 3.3% during April to July, 2017-18 over corresponding period of the previous year.
Crude Oil
          Crude Oil production (weight: 8.98 %) decreased by 0.5 % in July2017 over July, 2016. Its cumulative index increased by 0.05% during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Natural Gas
          The Natural Gas production (weight: 6.88 %) increased by 6.6 % in July, 2017 over July, 2016. Its cumulative index increased by 4.9 % during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Refinery Products
          Petroleum Refinery production (weight: 28.04%) declined by 2.7 % in July, 2017 over July, 2016. Its cumulative index increased by 0.7 % during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Fertilizers
          Fertilizer production (weight: 2.63 %) declined by 0.3 % in July, 2017 over July, 2016. Its cumulative index declined by 1.5 % during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Steel
          Steel production (weight: 17.92 %) increased by 9.2 % in July2017 over July, 2016. Its cumulative index increased by 6.9 during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Cement
          Cement production (weight: 5.37%) declined by 2.0 % in July, 2017 over July, 2016. Its cumulative index declined by 3.5 % during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Electricity
          Electricity generation (weight: 19.85%) increased by 5.4 % in July2017 over July, 2016. Its cumulative index increased by 5.4 % during April to July, 2017-18 over the corresponding period of previous year.
Note 1: Data for May, 2017, June, 2017and July, 2017 are provisional.
Note 2: Since April, 2014, Electricity generation data from Renewable sources are also   included.
Note 3: The industry-wise weights indicated above are individual industry weight derived from IIP and blown up on pro rata basis to a combined weight of ICI equal to 100.
Note 4: Release of the index for August, 2017 will be on Tuesday, 3rd October,  2017.


Annexure
Performance of Eight Core Industries

Yearly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100


INDEX
Sector
Weight
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
Apr-Jul 2016-17
Apr-Jul 2017-18
Coal
10.3335
103.2
104.2
112.6
118.0
121.8
108.8
105.3
Crude Oil
8.9833
99.4
99.2
98.4
97.0
94.5
95.1
95.2
Natural Gas
6.8768
85.6
74.5
70.5
67.2
66.5
65.4
68.7
Refinery Products
28.0376
107.2
108.6
108.8
114.1
119.7
119.3
120.1
Fertilizers
2.6276
96.7
98.1
99.4
106.4
106.6
101.7
100.3
Steel
17.9166
107.9
115.8
121.7
120.2
133.1
127.7
136.5
Cement
5.3720
107.5
111.5
118.1
123.5
122.0
129.3
124.7
Electricity
19.8530
104.0
110.3
126.6
133.8
141.6
144.0
151.8
Overall Index
100.0000
103.8
106.5
111.7
115.1
120.5
118.8
121.7




GROWTH RATES (in %)
Sector
Weight
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
Apr-Jul 2016-17
Apr-Jul 2017-18
Coal
10.3335
3.2
1.0
8.0
4.8
3.2
5.0
-3.3
Crude Oil
8.9833
-0.6
-0.2
-0.9
-1.4
-2.5
-2.9
0.05
Natural Gas
6.8768
-14.4
-12.9
-5.3
-4.7
-1.0
-3.4
4.9
Refinery Products
28.0376
7.2
1.4
0.2
4.9
4.9
8.7
0.7
Fertilizers
2.6276
-3.3
1.5
1.3
7.0
0.2
1.5
-1.5
Steel
17.9166
7.9
7.3
5.1
-1.3
10.7
6.7
6.9
Cement
5.3720
7.5
3.7
5.9
4.6
-1.2
4.5
-3.5
Electricity
19.8530
4.0
6.1
14.8
5.7
5.8
8.0
5.4
Overall Index
100.0000
3.8
2.6
4.9
3.0
4.8
6.0
2.5



Performance of Eight Core Industries

Monthly Index & Growth Rate

Base Year: 2011-12=100
Index
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.3335
8.9833
6.8768
28.0376
2.6276
17.9166
5.3720
19.8530
100.0000
Jul-16
97.9
97.0
67.7
122.6
108.4
120.0
121.1
142.5
117.0
Aug-16
87.8
96.6
66.6
118.7
116.2
136.1
116.5
143.5
117.8
Sep-16
93.4
91.9
64.7
113.5
114.1
133.8
119.7
145.6
116.5
Oct-16
114.9
96.1
69.0
122.9
113.4
135.1
126.9
145.1
122.5
Nov-16
132.5
90.6
66.9
116.5
111.5
120.1
107.3
134.9
116.1
Dec-16
142.0
96.2
68.4
124.9
108.8
137.5
115.0
137.8
124.1
Jan-17
144.1
96.9
68.4
122.0
107.2
142.6
117.6
138.9
124.8
Feb-17
141.4
88.1
63.2
112.1
97.2
134.9
112.2
130.2
116.9
Mar-17
169.5
97.4
69.1
128.9
103.6
146.2
131.8
147.9
132.5
Apr-17
103.1
92.6
63.5
116.0
89.0
134.1
122.3
150.6
118.7
May-17
111.8
97.6
69.7
125.4
97.7
143.0
129.9
158.7
126.9
Jun-17
107.6
94.1
69.3
119.4
106.3
137.8
127.9
147.4
121.4
Jul-17
98.6
96.4
72.2
119.4
108.1
131.0
118.7
150.3
119.8


Growth Rates (in %)
Sector
Coal
Crude Oil
Natural Gas
Refinery Products
Fertilizers
Steel
Cement
Electricity
Overall Index
Weight
10.3335
8.9833
6.8768
28.0376
2.6276
17.9166
5.3720
19.8530
100.0000
Jul-16
4.1
-1.8
4.1
8.0
-3.2
0.0
0.7
2.1
3.1
Aug-16
-9.7
-3.9
-5.9
2.5
2.5
16.7
3.1
2.2
3.1
Sep-16
-6.7
-4.1
-5.9
6.9
0.3
16.1
6.7
5.1
5.3
Oct-16
-1.9
-3.2
-1.5
12.6
0.7
17.4
6.2
3.0
7.1
Nov-16
6.1
-5.4
-2.1
-0.7
4.2
5.4
0.5
9.5
3.2
Dec-16
3.6
-0.8
-0.4
5.4
-2.9
15.9
-8.7
6.4
5.6
Jan-17
3.5
1.3
11.6
0.0
-1.2
11.3
-13.3
5.2
3.4
Feb-17
6.6
-3.4
-2.1
-2.8
-4.0
8.7
-15.8
1.2
0.6
Mar-17
10.6
0.9
9.6
2.0
-3.0
11.0
-6.8
6.2
5.2
Apr-17
-3.3
-0.6
2.0
0.2
6.2
9.0
-5.2
5.3
2.6
May-17
-3.2
0.7
4.5
5.4
-6.5
3.9
-0.4
8.6
4.1
Jun-17
-6.7
0.6
6.4
-0.2
-3.6
5.8
-6.3
2.2
0.8
Jul-17
0.7
-0.5
6.6
-2.7
-0.3
9.2
-2.0
5.4
2.4


(Source: pib.nic.in)
देश के विकास की रफ्तार घटी ( Q1FY18 GDP At 5.7%Vs 7.9% (YoY) Vs 6.1% (QoQ)
('बिना प्रोफेशनल ट्रेनिंग के शेयर बाजार जरूर जुआ है'
((शेयर बाजार: जब तक सीखेंगे नहीं, तबतक पैसे बनेंगे नहीं! 
((जानें वो आंकड़े-सूचना-सरकारी फैसले और खबर, जो शेयर मार्केट पर डालते हैं असर
((ये दिसंबर तिमाही को कुछ Q2, कुछ Q3 तो कुछ Q4 क्यों बताते हैं ?
((कैसे करें शेयर बाजार में एंट्री 
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((खुद का खर्च कैसे मैनेज करें? 

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((निवेश: 5 गलतियों से बचें, मालामाल बनें Investment: Save from doing 5 mistakes 

Rajanish Kant गुरुवार, 31 अगस्त 2017