Results for "Atal Pension Yojna"
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के बारे में जरूरी जानकारी
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब डिजिटल रूप से सब्सक्राइब किया जा सकता है

ई-एनपीएस चैनल (“APY@eNPS") में पूरी तरह से डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है
            पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीएने “APY@eNPS" को शुरू कर दिया है, जिसमें सम्‍पूर्ण डिजिटल नामांकन प्रक्रिया शामिल है। अटल पेंशन योजना के विस्‍तार के लिए पीएफआरडीए ने जो विभिन्‍न कदम उठाये हैं, उसकी यह अद्यतन श्रेणी है। इसके तहत लोगों को ज्‍यादा आसानी होगी। पीएफआरडीए ने कोलकाता, बेंगलूरू और मुम्‍बई के बैंकों तथा डाक विभागों के साथ बैठकें की हैं।
            पीएफआरडीए के सीजीएम श्री ए.जी.दास ने अभी हाल में मुम्‍बई में आयोजित एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें बैंकों और डाक विभागों के आईटी विभाग/नोडल अधिकारियों ने हिस्‍सा लिया। पीएफआरडीए ने सेवा प्रदाताओं को एपीवाई के अंतर्गत APY@eNPS के प्‍लेटफार्म की जानकारी दी। इस अवसर पर 45 से अधिक बैंक अधिकारी उपस्थित थे। एपीवाई सेवा प्रदाताओं को APY@eNPS के चैनल को 30 जून, 2017 के पहले विकसित करने के बारे में बताया गया।

http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2017/jun/i201761607.jpg

05 जून, 2017 को बेंगलूरू में आयोजित बैठक

http://pibphoto.nic.in/documents/rlink/2017/jun/i201761608.jpg

09 जून, 2017 को मुम्‍बई में आयोजित बैठक

            एपीवाई को प्रधानमंत्री द्वारा मई, 2015 को शुरू किया गया था और यह 01 जून, 2015 से चालू हो गई थी। एपीवाई 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्‍ध है। एपीवाई के अंतर्गत सभी सब्‍सक्राइबरों को 1,000 रूपये, 2,000 रूपये, 3,000 रूपये,4,000 रूपये और 5,000 रूपये की न्‍यूनतम गारंटीशुदा पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलेगी। यह पेंशन एपीवाई में शामिल होने के समय और उनके योगदान के अनुरूप होगी।
एपीवाई सब्‍सक्राइबरों का आधार 54 लाख अधिक सब्‍सक्राइबरों का है। एपीवाई निजी प्रबंधकों ने 13.91 प्रतिशत का रिटर्न सृजित किया है। 
(स्रोत-पीआईबी)

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Rajanish Kant शुक्रवार, 16 जून 2017
अटल पेंशन योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब आपके पास आधार नंबर होगा
अटल पेंशन योजना को आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभों एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) अधिनियम 2016 की धारा 7 में शामिल किया गया

अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है
 अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को अब आधार अधिनियम की धारा 7 में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत लाभ पाने का हकदार है, उसे आधार नम्बर रखने अथवा आधार पहचान के तहत नामांकन कराने का प्रमाण पेश करना होगा। इस अधिसूचना की एक प्रति संलग्न की गयी है।
तदनुसार, एपीवाई के किसी भी सदस्य को अपने उस एपीवाई पेंशन खाते के साथ-साथ अपने बचत खाते में भी आधार नंबर को दर्ज कराना होगा जिससे पेंशन अंशदान की आवधिक रकम निकाली जाती है और सरकार का सह-योगदान डाला जाता है। यदि इस योजना के किसी सदस्य के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसे आधार कार्ड के लिए तत्काल नामांकन कराना चाहिए, जिसके लिए उसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाना चाहिए। ऐसे केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है।
अटल पेंशन योजना में फिलहाल 54 लाख से ज्यादा सदस्य हैं और इसका परिसंपत्ति आधार 2,200 करोड़ रुपये से अधिक है।

Rajanish Kant सोमवार, 12 जून 2017
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से 53 लाख लोग जुड़े हैं: सरकार

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के कार्यान्वयन में 235 बैंक और डाक विभाग शामिल हैं

इनमें 97.5% सदस्य महीने के अंतराल पर योगदान करने वाले हैं; 51.5% ग्राहकों ने 1000 रूपये मासिक पेंशन का विकल्प चुना है


अटल पेंशन योजना (एपीवाई) से जुड़े लोगों की संख्या करीब 53 लाख पहुंच चुकी है। अभी इस योजना के कार्यान्वयन में 235 बैंक सहित डाक विभाग भी शामिल हैं। बैंक की शाखाओं और सीबीएस सुविधा वाले डाक विभाग के कार्यालयों के अलावा कुछ बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं।   
एपीवाई योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस के समान ही निवेश पद्धति का अनुसरण करती है। वित्त वर्ष 2016-17 में, 13.91 प्रतिशत का रिटर्न कमाया है।

एपीवाई योजना के अभिदाताओं को और अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से नई प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं जिसके अंतर्गत कोई भी अभिदाता ई-प्राण कार्ड और लेनदेन का विवरण देख सकता है और उसकी प्रति भी ले सकता है।इसके साथ ही, अभिदाता अपनी शिकायत/ आपत्ति इस वेबसाइट पर https://npslite-nsdl.com/CRAlite/grievanceSub.do दर्ज करा सकता हैं।   

अभी इसके अंतर्गत 62 प्रतिशत पुरूष एवं 38 प्रतिशत महिला अभिदाता हैं। जिनमें से ज्यादातर ने मासिक जमा का विकल्प चुना है, करीब 97.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने मासिक अंतराल का विकल्प चुना है, करीब 0.8 प्रतिशत ने त्रै-मासिक एवं 1.7 प्रतिशत ने अर्द्ध-वार्षिक का विकल्प चुना है।

इनमे से ज्यादातर लोगों ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभी 51.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 1000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है और 34.5 प्रतिशत अभिदाताओं ने 5000 रूपये के मासिक पेंशन का विकल्प चुना है। अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन को चित्र-1 में दिखाया गया है।        

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चित्र-1—एपीवाई अभिदाताओं के पेंशन की रकम के अनुसार विभाजन

1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना लागू की गई और यह 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत कोई भी 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रूपये से लेकर 5000 रूपये तक का मासिक पेंशन ले सकता है, यह उसके योगदान पर निर्भर करता है। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में यह उसकी पत्नी को मिलेगा और यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में यह नामित व्यक्ति को मिलेगा। (स्रोत-पीआईबी)
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Rajanish Kant शुक्रवार, 26 मई 2017
अटल पेंशन योजना (APY): कम पैसे लगाएं, 60 साल के बाद निश्चित पेंशन पाएं


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Rajanish Kant मंगलवार, 21 मार्च 2017