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जानते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी कितनी है?
दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ वाला देश, 125 करोड़ की आबादी, मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊंचे पदों पर धाक, सेवा क्षेत्र में दुनियाभर में डंका, लेकिन वैश्विक इकोनॉमी में हमारी हिस्सेदारी कितनी है, जानते हैं। जानकर, चौंक जाएंगे। केवल 2.83%। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार ने संसद में इसकी जानकारी दी है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। 

वर्ल्ड बैंक ग्रुप के मुताबिक, 2015 में भारत की जीडीपी US$ 2.095 खरब रही जबकि दुनिया की जीडीपी US$ 74 खरब थी। यानी वैश्विक जीडीपी के मुकाबले हमारी जीडीपी सिर्फ  2.83% ठहरी। 

वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगर भारत की जीडीपी ग्रोथ अमेरिकी डॉलर में 8% सालाना और फ्रांस और यूके की जीडीपी ग्रोथ 2.5 % सालाना मान लिया जाए, तो वैश्विक इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2018 में फ्रांस और 2021 में यूके को पार कर जाएगी।  

Rajanish Kant शुक्रवार, 7 अप्रैल 2017
23 दिसंबर तक 555 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई
राज्यों से मिली प्राथमिक रिपोर्टों के मुताबिक, 23 दिसंबर, 2016 तक रबी फसलों का कुल रकबा 554.91 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय तक यह रकबा 523.40 लाख हेक्टेयर था।

यह जानकारी दी गई है कि गेहूं की बुआई 278.62 लाख हेक्टेयर में, दलहन 138.25 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 50.63 लाख हेक्टेयर में जबकि तिलहन 78.08 लाख हेक्टेयर में हुई है।

इस साल अब तक हुई बुआई का रकबा और पिछले साल इसी समय के दौरान हुई बुआई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-


((16 दिसंबर तक 519 लाख हेक्टेयर में रबी की बुआई

Rajanish Kant शनिवार, 24 दिसंबर 2016
पासपोर्ट के नए नियमों की घोषणा, आधार भी जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर अब मान्य, साधुओं के लिए भी नियम आसान
पासपोर्ट के नए नियमों की घोषणा
  1. पासपोर्ट बनवाने के नियमों को और उदार और आसान बनाने के लिए विदेश मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। इससे पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों को फायदा होगा। इन कदमों का पूरा ब्योरा इस प्रकार है -
 जन्मतिथि का प्रमाण

  1. पासपोर्ट नियमावली, 1980 के मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अनुसार 26/01/1989 को या उसके बाद जन्म लेने वाले आवेदकों को पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर अपना जन्म प्रमाणपत्र को पेश करना अनिवार्य होता था लेकिन अब निर्णय लिया गया कि ऐसे आवेदक जन्मतिथि प्रमाण के तौर नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज दिखा सकते हैं-

(i) जन्म एवं मृत्य के रजिस्ट्रार या नगर निगम या भारत में जन्म लेने वाले बच्चों को पंजीकृत करने के लिए जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 के अंतर्गत अन्य किसी निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि प्रमाणपत्र;
(ii) लास्ट अटेंडेड स्कूल/मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड द्वारा जारी ट्रांसफर/स्कूल लीविंग/10वीं सर्टिफिकेट, जिस पर उम्मीदवार की जन्मतिथि लिखी हो;
(iii) आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, जिस पर उम्मीदवार की जन्मतिथि लिखी हो;
(iv) आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड जिस पर उम्मीदवार की जन्मतिथि लिखी हो;
(v) आवेदक के सर्विस रिकॉर्ड की प्रति (केवल सरकारी कर्मियों के संबंध में) या पे पेंशन ऑर्डर (केवल सेवानिवृत कर्मियों के संबंध में), आवेदक के संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासन में ऑफिसर/इन-चार्ज द्वारा अटेस्टेड/सर्टिफाइड, जिसमें जन्मतिथि लिखी हो;
(vi) संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, जिस पर उम्मीदवार की जन्मतिथि लिखी हो;
(vii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी), जिस पर उम्मीदवार की जन्मतिथि लिखी हो;
(viii) पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन/कंपनियों दवारा जारी पॉलिसी बॉन्ड जिस पर इंश्योरेंस पॉलिसी के होल्डर की जन्मतिथि लिखी हो.

अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट
  1. पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में सिंगल पेरेंट और गोद लिए बच्चों से जुड़ी तमाम समस्याओं को निपटाने के लिए विदेश मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट को विदेश मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।

समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नियमों में निम्न बदलाव किए गए हैं:

(i) ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन पत्र में अब माता या पिता या फिर कानूनी अभिभावक के नाम में से किसी एक का नाम देना होगा। इससे सिंगल पेरेंट्स के बच्चों को पासपोर्ट जारी करने में आसानी होगी।
(ii) पासपोर्ट नियमावली 1980 के 15 बिंदुओं को कम करके अब 9 कर दिया गया है। बिंदुओं ए, सी, डी, ई, जे और के को हटा दिया गया है और कुछ बिंदु किसी दूसरे में मिला दिए गए हैं।
(iii) आवेदकों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर दी जाने वाली जानकारी सादे कागज पर एक स्व-घोषणा के रूप में होगी। किसी अटेस्टेशन/शपथ/नोटरी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं होगी।
(iv) शादीशुदा आवेदकों को एनेक्चर के या विवाह प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं होगा।
(v) तलाक या अलग होने की स्थिति में पासपोर्ट आवेदन पत्र में अब पति/पत्नी का नाम देना जरूरी नहीं होगा। इसके लिए तलाकनामे की जरूरत भी नहीं होगी।
(vi) अनाथालय में रहने वाले बच्चे जिनके पास जन्मतिथि या 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र नहीं हैं, वह अनाथालय/चाइल्ड केयर होम के प्रमुख की ओर से उनके आधिकारिक लेटर हेड पर आवेदन की जन्मतिथि की पुष्टि करने वाला एक शपथ पत्र जमा कर सकते हैं।
(vii) बच्चे को गोद लेने के स्थिति में इसका प्रमाणपत्र देना जरूरी नहीं होगा। सादे कागज पर भी गोद लेने की पुष्टि करने वाला शपथ पत्र दिया जा सकता है।

(viii) साधु-सन्यासियों पासपोर्ट आवेदन पत्र में अपने धर्मगुरु का नाम अपने माता-पिता के नाम की जगह दे सकते हैं।
(Source: pib.nic.in)

Rajanish Kant शुक्रवार, 23 दिसंबर 2016