शुक्रवार, 9 दिसंबर 2022

RBI ने केरल के अदूर स्थित The Adoor Cooperative Urban Bank पर पाबंदी की अवधि बढ़ाई


देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पाबंदी झेल रहे केरल के अदूर स्थित दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें जारी हैं। RBI ने बैंक पर पाबंदी की अवधि बढ़ा दी है। 

-बैंक पर पाबंदी की अवधि बढ़ाने संबंध RBI की प्रेस रिलीज- 

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत
निदेश – दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल - अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए के अंतर्गत दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC D-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., अदूर, केरल को 9 नवंबर 2018 को कारोबार की समाप्ति से छह माह के लिए निदेश जारी किया था, जिसकी वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया और इसे पिछली बार 5 सितंबर 2022 के निदेश DoR.MON/D-29/12.26.004/2022-23 द्वारा 9 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट है कि जनहित में उपर्युक्त निदेशों की परिचालन अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है। तदनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8 दिसंबर 2022 के निदेश DoR.MON/D-49/12.26.004/2022-23 द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया है कि दिनांक 2 नवंबर 2018 के निदेश DCBS.CO.PCC.D-4/12.26.004/2018-19 द्वारा दि अदूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, अदूर, केरल को जारी निदेश, जिसकी वैधता अवधि 9 दिसंबर 2022 तक बढ़ाई गई थी, अब बैंक पर दिनांक 10 दिसंबर 2022 से 9 जनवरी 2023 तक अगले एक माह की अवधि के लिए लागू रहेंगे तथा ये निदेश समीक्षाधीन होंगे। समय-समय पर यथासंशोधित संदर्भाधीन निदेश के अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगे।


(साभार- www.rbi.org.in)

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