बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उपधारा (1) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जनहित में गढ़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., गुना, मध्य प्रदेश को दिनांक 24 फरवरी 2021 को कारोबार समाप्ति से निदेश जारी किए थे। इन निदेशों की वैधता अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था, जिसे पिछली बार 24 नवंबर 2022 तक बढ़ाया गया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने अब निदेशों की वैधता अवधि को 25 नवंबर 2022 से 24 फरवरी 2023 तक अगले तीन माह के लिए बढ़ा दिया है, जो समीक्षा के अधीन है। उक्त निदेश, जमाराशियों के आहरण/स्वीकृति पर कतिपय प्रतिबंध और/या उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। इच्छुक जनता के अवलोकन के लिए विस्तृत निदेश बैंक के परिसर में प्रदर्शित किए गए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक परिस्थितियों के आधार पर निदेशों में संशोधन पर विचार कर सकता है। जारी उपरोक्त निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा।
(साभार- www.rbi.org.in)
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