मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सर्कुलर जारी कर स्टॉक ब्रोकर्स को तत्काल प्रभाव से ग्राहक को नकदी में भुगतान या ग्राहक से नकदी लेने की मनाही की है। रेगुलेटर ने कहा है कि सरकार नकदीरहित यानी कैशलेस लेनदेने को प्रोत्साहित कर रही है जिसे देखते हुए स्टॉक ब्रोकर्स को भी पैसों का लेनदेन कैशलेस माध्यमों जैसे मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) और क्रॉस चेक से करना चाहिए।
सर्कुलर में कहा गया है कि चाहे स्टॉक ब्रोकर्स में सीधे पैसों का लेन-देन कर रहा हो या फिर बैंक अकाउंट के जरिये, कैशलेस माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी इस संबंध में नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है।
सर्कुलर में सेबी ने और क्या कहा गया है, पढ़ने के लिए क्लिक करें
सर्कुलर में कहा गया है कि चाहे स्टॉक ब्रोकर्स में सीधे पैसों का लेन-देन कर रहा हो या फिर बैंक अकाउंट के जरिये, कैशलेस माध्यमों का इस्तेमाल करना होगा। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज को भी इस संबंध में नियमों में बदलाव करने का निर्देश दिया है।
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