आयातित और निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा की विनिमय दर अधिसूचित | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सीमा शुल्क, 1962 के अनुच्छेद 14 (1962 के 52) द्वारा प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए और केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 81/2017-कस्टम्स (एन.टी.), दिनांक 17 अगस्त 2017 के बदले प्रयोग में लाने के लिए, केवल उन चीजों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा हटाई गई, केन्द्रीय राजस्व और सीमा शुल्क बोर्ड ने अनुसूची I और अनुसूची II के प्रत्येक कॉलम (2) में निर्दिष्ट आयातित और निर्यात वस्तुओं के संबंध में 8 सितम्बर 2017 से निम्नलिखित विदेशी मुद्राओं की परिवर्तन दर इस प्रकार तय की है।
अनुसूची-I
अनुसूची-II
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(Source:pib.nic.in)
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