जीएसटी यानी गुड्स और सर्विसेस टैक्स (वस्तु व सेवा कर) एक जुलाई से ही लागू होगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी। जीएसटी काउंसिल की 17 वीं बैठक को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही लॉटरी पर फेसवैल्यू का 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत प्राइवेट लॉटरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा।
उन्होंने आगे कहा कि ₹ 7,500 से अधिक के किराए वाले होटल रूम के लिए 28 प्रतिशत जीएसटी, जबकि ₹ 2,500-7,500 किराए वाले होटल रूम के लिए 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 30 जून को होगी। कंपनियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए दो महीने की छूट दी गई। यानी शुरुआती दो महीने की रिटर्न फाइल देरी से भी कर सकते हैं।
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