वस्तु और सेवा (जीएसटी) कर के तहत मनोरंजन सेवाओं पर कर का बोझ कम |
इनपुट और इनपुट सेवाओं से जुड़े भुगतान किए गए जीएसटी का पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के लिए सेवा प्रदाता पात्र होंगे पंचायत या नगरपालिका द्वारा लगाए गए मनोरंजन करों को छोड़कर वस्तु और सेवा (जीएसटी) कर के तहत मनोरंजन (संविधान की राज्य सूची की 62 प्रविष्टि द्वारा कवर किए गए) पर लगने वाले विभिन्न करों को सम्मिलित किया गया है। सिनेमा घरों में मनोरंजन करने या फिल्मों के छायांकन देखने के लिए सेवाओं पर जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी की दर 28 प्रतिशत है। हालांकि, वर्तमान में कुछ राज्यों द्वारा लगाए गए थियेटर/सिनेमा हॉल में सिनेमाटोग्राफ़ी फिल्मों के प्रदर्शन के संबंध में मनोरंजन कर की दर शत प्रतिशत तक है। कई राज्यों में केबल टीवी और डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) पर मनोरंजन कर की दर 10 -30 प्रतिशत तक है। इसके अलावा 15 प्रतिशत की दर से सेवा कर भी लगाया जाता है। इसके विपरीत इन सेवाओं पर जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी की दर 18 प्रतिशत है। जीएसटी परिषद द्वारा सर्कस, थियेटर, लोक नृत्य और नाटक सहित भारतीय शास्त्रीय नृत्य देखने के लिए 18 प्रतिशत यथा मूल्य शुल्क है। इसके अलावा, जीएसटी परिषद ने 250 रुपये प्रति व्यक्ति तक के प्रवेश पर छूट देने को मंजूरी दे दी है। इन सेवाओं पर वर्तमान में राज्यों द्वारा मनोरंजन कर लगाया जाता है। (स्रोत-पीआईबी) |
Website On How to Manage Money, Earn more Money from Your Hard Earned money in Hindi. Ask questions. जागरूक, शिक्षित, जानकार निवेशक पैसों के बारे में सही फैसला लेते हैं। इस वेबसाइट का मिशन है Money मित्र बनकर लोगों को Money (पैसों) के बारे में जागरूक करना। पैसे को लेकर कोई सवाल हो, तो हिन्दी में पूछें, सारे सवालों का जवाब यहां आसान शब्दों में मिलेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें