क्रं सं.
|
मद
|
विवरण
|
1
|
उत्पाद का नाम
|
सार्वभौम स्वर्ण बांड 2016-17 श्रृंखला- IV
|
2
|
निर्गम
|
भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी।
|
3
|
पात्रता
|
बांड केवल भारत के निवासियों को दिए जाएंगे, जिनमें व्यक्ति, हिन्दू संयुक्त परिवार, न्यास, विश्वविद्यालय और धर्मार्थ संस्थान शामिल हैं।
|
4
|
मूल्यवर्ग
|
बांडों का मूल्यवर्ग स्वर्ण के संबंध में ग्राम के आधार पर होगा, जिसकी बुनियादी इकाई एक ग्राम होगी।
|
5
|
अवधि
|
बांड की अवधि 8 वर्ष की होगी। ब्याज भुगतान की तिथि के आधार पर 5 साल में बांड भुनाने का विकल्प होगा।
|
6
|
न्यूनतम आकार
|
स्वीकृत न्यूनतम निवेश एक ग्राम स्वर्ण होगा।
|
7
|
अधिकतम सीमा
|
किसी कंपनी द्वारा प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) प्रतिव्यक्ति 500 ग्राम से अधिक सोने में निवेश नहीं किया जा सकता है। इसके संबंध में स्वयं घोषणा करनी होगी।
|
8
|
संयुक्तधारक
|
संयुक्तधारक के मामले में 500 ग्राम निवेश की सीमा पहले आवेदक पर लागू होगी।
|
| | |
9
|
निर्गम मूल्य
|
बांड का मूल्य भारतीय मुद्रा में तय किया जाएगा, जिसका आधार पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) का साधारण औसत होगा। इसके मद्देनजर इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की अंतिम कीमत देखी जाएगा।
|
10
|
भुगतान विकल्प
|
बांड का भुगतान नगदी (अधिकतम 20,000 रुपये) या डिमांड ड्राफ्ट या चैक या इलैक्ट्रोनिक बैंकिंग के जरिए होगा।
|
11
|
निर्गम फार्म
|
जीएस अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार स्टॉक। निवेशकों को होल्डिंग सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। बांड डी-मेट फार्म में बदलने योग्य होंगे।
|
12
|
वापसी की कीमत
|
बांड का वापसी मूल्य भारतीय मुद्रा में तय किया जाएगा, जिसका आधार पिछले सप्ताह (सोमवार-शुक्रवार) का साधारण औसत होगा। इसके मद्देनजर इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने की अंतिम कीमत देखी जाएगी।
|
13
|
बिक्री चैनल
|
बांडों की बिक्री बैंकों, एससीएचआईएल और निर्धारित डाक घरों और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे मान्यता प्राप्त शेयर बाजार के जरिए होगी, जिन्हें सीधे या एजेंटों के जरिए अधिसूचित किया जाएगा।
|
14
|
ब्याज दर
|
निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत का निर्धारित ब्याज दिया जाएगा, जो शुरूआती निवेश के कुल मूल्य के आधार पर अर्द्ध वार्षिक होगा।
|
15
|
ऋण योग्यता
|
बांडों को ऋण लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका एलटीवी अनुपात समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर होगा।
|
16
|
केवाईसी मूल्यवर्ग
|
ग्राहक को पहचानो (केवाईसी) नियम वास्तविक सोने की खरीद जैसे ही होंगे। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड/पैन या टैन/पासपोर्ट जैसे केवाईसी दस्तावेज आवश्यक होंगे।
|
17
|
कराधान
|
स्वर्ण बांड के ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर लगेगा और पूंजी की आय पर वही कर लगेगा, जो वास्तविक स्वर्ण के मामले में होता है।
|
18
|
कारोबार की पात्रता
|
बांडों का कारोबार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित दिनांक से 15 दिन के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में होगा।
|
19
|
एसएलआर पात्रता
|
बांड विधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) उद्देश्यों के लिए योग्य होंगे।
|
20
|
कमीशन
|
बांड के वितरण के लिए आधार कीमत पर एक प्रतिशत की दर से कमीशन देय होगा।
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें