अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 पेश कर दिया है। इसमें इनकम टैक्स को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के मुताबिक, अब आपको अपनी तीन लाख रुपए तक की कमाई पर कोई कर नहीं देना होगा, पहले ये सीमा ढाई लाख रुपए थी।
साथ ही सरकार ने ढाई लाख से पाँच लाख रुपए तक की कमाई पर लगने वाले 10% टैक्स को घटाकर 5% कर दिया है। अपनी सैलरी या फिर अपनी कमाई के हिसाब से अब आपको कितना कर देना होगा, जानिए....
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₹3 लाख तक ₹0 ₹0 ₹0
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₹4 लाख तक ₹10,000 ₹7,500 ₹2,500
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₹5 लाख तक ₹20,000 ₹12,500 ₹7,500
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₹6 लाख तक ₹45,000 ₹32,500 ₹12,500
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₹7 लाख तक ₹65,000 ₹52,500 ₹12,500
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₹8 लाख तक ₹85,000 ₹72,500 ₹12,500
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₹9 लाख तक ₹1,05,000 ₹92,500 ₹12,500
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₹10 लाख तक ₹1,25,000 ₹1,12,500 ₹12,500
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नोट- टैक्स देनदारी बिना किसी कर बचत योजना में निवेश के
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आम बजट 2017-18: अब 2.5-5 लाख की सालाना करयोग्य आमदनी पर 10% के बजाय 5% टैक्स देना पड़ेगा
((आम बजट: 2017-18- जानिए किस सेक्टर के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया
((आम बजट 2017-18: कारोबार को सुगम बनाने के लिए कई घोषणाएं
>आम बजट 2016-17 के मुताबिक, इनकम टैक्स रेट (3% एजुकेशन सेस और एक करोड़ रुपए से अधिक की सालाना आमदनी पर 15% सरचार्ज समेत):
आमदनी टैक्स (%)
2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं
2.5 लाख-5.00 लाख रु. 10.30
5.00 लाख-10.00 लाख रु. 20.60
10.00 लाख-1 करोड़ रु. 30.90
1 करोड़ रु. और इससे अधिक 35.54
((आम बजट 2016-17 को ग्राफिक्स के जरिए जानें
((आम बजट 2016-17: इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, लेकिन छोटे करदाताओं, किराएदारों को बड़ी राहत
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