फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी एफएमसी का मार्केट रेगुलेटर सेबी में विलय 28 सितंबर से लागू मानी जाएगी। सेबी की बोर्ड बैठक के बाद इसकी जानकारी दी गई। सेबी ने कहा कि सरकार जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी करेगी।
सेबी ने कमोडिटी मार्केट के सभी सदस्य (ब्रोकर्स) से तीन महीने के भीतर सेबी के साथ रजिस्टर्ड कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वो अपने काम करते रहें जबतक कि उनका रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन खारिज नहीं कर दिया जाए।
ड्राफ्ट संशोधन को मंजूरी:
सेबी ने सरकार के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, 1952, जिसके तहत अबतक कमोडिटी मार्केट में कारोबार हो रहा था, के खत्म करने के फैसले के बाद मौजूदा रेगुलेशन के ड्राफ्ट संशोधन को भी मंजूरी दी। ड्राफ्ट संशोधन 28 सितंबर को अधिसूचित किया जाएगा।
नए रेगुलेशन के तहत कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट और उसके ब्रोकर्स को सेबी के अधीन काम करना होगा।
सेबी की बोर्ड बैठक, FMC के विलय पर चर्चा मुमकिन
http://beyourmoneymanager.blogspot.in/2015/08/fmc.html
सेबी ने कमोडिटी मार्केट के सभी सदस्य (ब्रोकर्स) से तीन महीने के भीतर सेबी के साथ रजिस्टर्ड कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वो अपने काम करते रहें जबतक कि उनका रजिस्ट्रेशन संबंधी आवेदन खारिज नहीं कर दिया जाए।
ड्राफ्ट संशोधन को मंजूरी:
सेबी ने सरकार के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, 1952, जिसके तहत अबतक कमोडिटी मार्केट में कारोबार हो रहा था, के खत्म करने के फैसले के बाद मौजूदा रेगुलेशन के ड्राफ्ट संशोधन को भी मंजूरी दी। ड्राफ्ट संशोधन 28 सितंबर को अधिसूचित किया जाएगा।
नए रेगुलेशन के तहत कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट और उसके ब्रोकर्स को सेबी के अधीन काम करना होगा।
सेबी की बोर्ड बैठक, FMC के विलय पर चर्चा मुमकिन
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